कोर्ट ने मां की हत्या में बेटे को सुनायी आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा
शराब पीने का विरोध करने पर मां को पीट-पीट कर मार डाला था, साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है घटना, मृतक इंदु देवी के पति सुदामा सिंह ने 10 अक्टूबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
संवाददाता, छपरा (कोर्ट ). शराब के नशे में धुत पुत्र द्वारा अपनी मां को डंडा से पीट कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित हत्यारे पुत्र को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नरहरपुर बसंत गांव में साढ़े तीन वर्ष पूर्व घटित हुई थी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश राजेश कुमार त्रिपाठी ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 865/20 के सत्रवाद संख्या 421/ 22 में सजा की विंदु पर सुनवाई किया. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरीश नंदन प्रसाद सिंह एवं उनके सहयोगी जैनेंद्र कुमार सिंह तथा सुधांशु कुमार सिंह ने न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखते हुये आरोपित को कठोर सजा दिये जाने का अनुरोध किया. वहीं बचाव पक्ष ने आरोपित को न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित मढ़ौरा थाना क्षेत्र के गौरा ओपी के नरहरपुर बसंत निवासी विकास कुमार सिंह को भादवी की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताते चलें कि मृतक इंदु देवी के पति सुदामा सिंह ने 10 अक्टूबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 अक्टूबर की रात्रि में वे अपनी पत्नी इंदु देवी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे उसी समय उनका छोटा पुत्र विकास कुमार सिंह शराब पीकर घर पर आया और वह गाली गलौज करने लगा मां द्वारा मना करने पर अपनी मां को फैट मुक्का से मरने लगा, वो बचाने गये तो उनके साथ भी मारपीट करने लगा उसका विरोध करने पर पुत्र डंडा लेकर आया और अपनी मां को जान मारने की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा जिसके कारण उनकी पत्नी वहीं गिर पड़ी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई. मामले में अभियोजन की ओर से डॉक्टर तथा अनुसंधान कर्ता सहित 6 लोगों की न्यायालय में गवाही करायी गयी है. पुलिस ने 10 दिसंबर, 2020 को न्यायालय में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया था.शराब पीने का विरोध करने पर मां को पीट-पीट कर मार डाला था, साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है घटना, मृतक इंदु देवी के पति सुदामा सिंह ने 10 अक्टूबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी