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chhapra news : दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनायी 20 साल कारावास की सजा

chhapra news : शौच करने गयी एक युवती के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किये जाने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपितों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है.

छपरा(कोर्ट). शौच करने गयी एक युवती के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किये जाने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपितों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार (प्रथम) ने दरियापुर थाना कांड संख्या 517/22 के सत्रवाद संख्या 724/22 के मामले में दरियापुर थाना क्षेत्र के टरवा मंगलपाल निवासी आरोपित ब्रजेश राय और खुसल कुमार को अंदर दफा 376(D) सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बीस बीस साल सश्रम कारावास व पच्चीस पच्चीस हजार रुपये अर्थदण्ड जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है व राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी आदेश दिया है.

विदित हो की 5 सितंबर 2022 को दरियापुर थाना क्षेत्र की निवासी एक युवती शौच करने के लिये खेत में गई थी. जहां पर अभियुक्तों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीत प्रसाद ने बहस में कहा कि लड़की अभी अविवाहित है और उसके साथ घृणित कार्य किया गया है इसलिये अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा दी जाये. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह एवं सतीश चंद्र राय ने कहा कि अभियुक्तों की उम्र काफी कम है ऐसे में उन्हें कम से कम सजा दी जाए. सत्र विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गयी है.

पट्टीदार की हत्या में चाचा भतीजा को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

छपरा (कोर्ट). पारिवारिक विवाद में अपने पट्टीदार की बेरहमी से हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम अनुराग कुमार त्रिपाठी ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 295/20 के सत्रवाद 358/21 में सजा की विंदु पर सुनवायी किया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा व सहायक देवेन्द्र सिंह व सूचक के अधिवक्ता रंधीर कुमार सिंह ने आरोपितों को अधिकतम सजा देने का कोर्ट से अनुरोध किया. वहीं बचावपक्ष के द्वारा कम से कम सजा दिये जाने का आग्रह किया गया. दोनो पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने आरोपितों रिविलगंज थाना क्षेत्र के नयका बड़का बैजूटोला निवासी अमीर सिंह और उसके भतीजा गोलू कुमार उर्फ विशाल सिंह दोनों को भादवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व मृतक की पत्नी को पचास पचास हजार जुर्माना देने और नही देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा का आदेश दिया है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि वह मृतक की पत्नी को जीवन यापन के लिए छह लाख रुपये का अनुदान दें. ज्ञात हो कि मृतक उमेश सिंह उर्फ सोनू सिंह की विधवा सपना सिंह ने 14 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कही थी कि पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपितों एवं अन्य परिजन धारदार हथियार से लैश हो उसके पति पर अचानक हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में अभियोजन द्वारा सात गवाह की गवाही करायी गयी है.

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