saran news. पंजाब के स्वर्ण व्यवसायी की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

पंजाब से छपरा में आकर सोना का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी की हत्या कर सोना व नगदी लूट लेने के मामले में दो आरोपित को न्यायालय ने उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ संजीव कुमार राय ने सजा की बिंदुओं पर अंतिम सुनवाई की

By Prabhat Khabar News Desk | September 27, 2024 10:32 PM

छपरा (कोर्ट). पंजाब से छपरा में आकर सोना का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी की हत्या कर सोना व नगदी लूट लेने के मामले में दो आरोपित को न्यायालय ने उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ संजीव कुमार राय ने सजा की बिंदुओं पर अंतिम सुनवाई की. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद व सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखते हुए आरोपितों को कठोर सजा दिये जाने का न्यायालय से आग्रह किया. अभियोजन व बचाव पक्ष का बहस सुनने एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुये न्यायधीश ने आरोपित नगर थाना क्षेत्र के मौना निवासी मुकेश कुमार साह और नन्दन कुमार को भादवी की धारा 396 में उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना तथा धारा 397 में 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है. विदित हो कि 25 नवम्बर 2017 को पंजाब अमृतसर के बी डिवीजन थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर निवासी सर्वजीत सिंह ने सदर अस्पताल में भगवान बाजार पुलिस को अपना बयान दिया था. जिसमें कहा था कि वह अपने साला अवतार सिंह के साथ सोना का व्यापार करने हेतु छपरा आये थे. सोनारपट्टी में लेन देन करने के उपरांत दोनो पटना जाने के लिए रिक्सा से बस स्टैंड जा रहे थे. रास्ते में ट्रांसफार्मर के समीप पहुचे की गोली चलने की आवाज हुई पीछे देखा तो तीन बाइक पर 6 युवक सवार थे और गोली चला रहे थे जो उनके साला को लगी. तभी उनके साला के पीठ में एक और गोली लगी और वह रिक्सा से गिर पड़ा.उसी दरम्यान उन्हें भी एक गोली लगी. दोनों के गिरने के बाद वो लोग आये और दोनो का बैग लेकर चले गये. उनके बैग में 400 ग्राम सोना व 2 लाख रुपये नगद था, जबकि साला के बैग की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. किसी तरह वे सदर अस्पताल आये तो डॉक्टर ने उनके साला को मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने अभियुक्तों की जेल में शिनाख्त करवाया था जिसमें सूचक सर्वजीत सिंह ने अभियुक्तों की पहचान की थी. पुलिस ने 25 फरवरी को कोर्ट में अंतिम चार्जशीट समर्पित किया था और अभियोजन पक्ष से 10 गवाहों की गवाही करायी गयी.

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