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Chhapra News : आज 63 पैक्सों के लिए 179 बूथों पर सुबह सात बजे से होगी वोटिंग

Chhapra News : सारण जिले में प्रथम साख समितियां यानी पैक्स के द्वितीय चरण का चुनाव बुधवार को होगा. इस चरण में 63 पैक्सों के लिए मतदान होगा.

छपरा. सारण जिले में प्रथम साख समितियां यानी पैक्स के द्वितीय चरण का चुनाव बुधवार को होगा. इस चरण में 63 पैक्सों के लिए मतदान होगा. सुबह सात बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा. राज्य निर्वाचन प्राधिकार और जिला प्रशासन ने संयुक्त आदेश निकाला है. मंगलवार की सुबह नौ बजे तक गश्ती दल के साथ मत पेटिका संग्रह दंडाधिकारी योगदान दे चुके थे. अपने आवंटित मतदान केंद्रों का सत्यापन कर सामग्री डिस्पैच केंद्र से प्राप्त कर रहे थे. इसमें मतपेटिका, मतपत्र का पैकेट, पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग आदि शामिल था. चुनाव के दिन हर दो घंटे पर बूथ का मतदान प्रतिशत निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगा. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने होने वाले चुनाव और हो रहे चुनाव वाले मतदान केदो का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.

इतने पदों के लिए हो रहा है चुनाव : पैक्स में अध्यक्ष समेत 12 पदों के लिए चुनाव होना है. सभी उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र तैयार किए गए हैं. अध्यक्ष के लिए लाल, आसमानी रंग का एससी-एसटी, सफेद रंग अति पिछड़ा, हरा पिछड़ा वर्ग और नारंगी रंग का मतपत्र सामान्य श्रेणी से प्रबंध समिति के सदस्यों को वोट कर सकेंगे. मतपत्र में नारंगी रंग के विकल्प में पीले कागज का इस्तेमाल किया जाएगा.

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया दौरा

वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो मारपीट ना हो या कोई बवाल ना हो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट, उड़न दस्ता टीम और अन्य पदाधिकारी के तैनाती की गई है. सभी मतदान केदो पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. खुद जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने विभिन्न मतदान केदो का दौरा किया. जानकारी होकर मंगलवार को प्रथम चरण के लिए वोटिंग हो रही थी ऐसे में अधिकारियों ने वोटिंग वाले मतदान केदो का दौरा तो किया ही साथ ही साथ दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर भी मतदान केदो का दौरा किया.

इनके लिए आरक्षण नहीं : सबसे बड़ी बात है कि इस निर्वाचन में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा. इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव का चयन निर्वाचन से होना हो, तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए, शेष दस में से छह पद आरक्षित होंगे. सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति में एससी-एसटी के लिए दो, पिछड़ा वर्ग के लिए दो और अति पिछड़े वर्ग के लिए दो स्थान आरक्षित किएजाएंगे. अगर समिति में आरक्षित कोटि के सदस्य नहीं होंगे तो पद रिक्त रहेगा. हर कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.अगर महिला सदस्य नहीं हैं तो ये पद रिक्त रहेंगे. इस नियम का पालन करना होगा.

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