saran news. बड़े भाई की हत्या में छोटा भाई दोषी करार
6 वर्ष पूर्व बड़े भाई की चाकू गोदकर की थी हत्या, परसा थाना क्षेत्र का मामला, मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिया था आवेदन
छपरा(कोर्ट) . आपसी विवाद को लेकर बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित छोटे भाई को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधीर सिन्हा ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए परसा थाना क्षेत्र के अन्याय ग्राम निवासी विनोद राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड, जिसे नही देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह तथा उनके सहायक अधिवक्ता शुशांत शेखर ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा एवं बचावपक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने आरोपित को सजा सुनाई है. विदित हो कि मृतक मिथिलेश राय की पत्नी रंजू देवी ने परसा थाना में 18 अप्रैल 2018 को आवेदन दिया था कि 17 अप्रैल 2018 को करीब 5:00 बजे सुबह में उसके पति शौच कर के घर आए और हाथ-मुंह धो कर बास के मचान पर बैठे थे. इसी बीच मेरा देवर विनोद राय आया और मेरे पति के साथ गाली-गलौज करने लगा. जब मेरे पति ने गाली देने से मना किया तो वह बगल से ईंट उठाकर मेरे पति के गर्दन पर मार दिया, जिससे मेरे पति जख्मी होकर मचान से नीचे गिर गए और उसके बाद उसने अपने पॉकेट से चाकू निकालकर मेरे पति के बाय तरफ सीना के नीचे पजरे में चाकू मार कर उसे घुमा दिया तथा मुझे धमकी देने लगा कि तुम में से कोई बचाने आएगा तो तुम सबको भी जान से मार देंगे. मैं तथा मेरी 15 वर्षीया पुत्री संध्या कुमारी देखते रहे और डर के मारे हम आगे नहीं बढ़े. मेरे पति छटपटा रहे थे और विनोद राय अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा था, जब उसके समझ में आ गया कि मेरे पति मर गए तब वह वहां से गांव के तरफ गया. हम लोगों के रोने की आवाज पर आसपास के लोग जुटे तब तक मेरे पति की मृत्यु हो गयी थी. अभियोजन के द्वारा न्यायालय में अनुसंधानकर्ता एवं डॉक्टर सहित कुल 6 गवाहों की गवाही करायी गयी है.
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