Sarkari Naukari: जेई अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. बताया जा रहा है कि 6379 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है. नियुक्ति रद्द होने से प्रभावित जेइ अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह रोक लगायी है. विदित हो कि विज्ञापन संख्या 01/2019 जेइ नियुक्ति का रिजल्ट पिछले वर्ष तीन अप्रैल को निकला. इसमें विभिन्न विभागों में सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल जेइ के 6379 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट दिया गया. इनमें सफल 2500 अभ्यर्थी बिहार सरकार में 15 साल से सेवा दे रहे हैं, जिनको वर्क अनुभव के हिसाब से 25 प्वाइंट दिया गया था.
रिजल्ट प्रकाशन के तीन दिनों बाद कतिपय त्रुटि के कारण उसे संशोधन के नाम पर वापस ले लिया गया. इस बीच मामले में चल रहे कुछ कोर्ट केस में सरकार द्वारा समय पर काउंटर जमा न होने पर पटना हाइकोर्ट द्वारा रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया और 25 जनवरी 2023 को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित समिति ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया. अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को रद्द करने का विरोध करते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को चैलेंज किया. 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक परीक्षा को रद्द करने और नयी नियमावली पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्णय दिया गया. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कोर्ट के निर्देश के अनुरूप ही पूरी तरह यथास्थिति बनाये रखने और अभी जेइ नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालने का निर्णय लिया है.