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Sarkari Naukri: बिहार में 1539 फार्मासिस्टों की होगी नियुक्ति, 23 साल बाद अगले माह आयेगा विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट द्वाराराज्य में बड़ी संख्या में फर्जी फार्मासिस्टों को लेकर उठाये गये सवाल को संजीदगी से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने परनियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दी है. सूत्रों के अनुसारराज्य में 1539 फार्मासिस्ट पदों परनियुक्ति का विज्ञापन दिसंबर में जारी किया जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2022 7:29 AM

पटना. सुप्रीम कोर्ट द्वाराराज्य में बड़ी संख्या में फर्जी फार्मासिस्टों को लेकर उठाये गये सवाल को संजीदगी से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने परनियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दी है. सूत्रों के अनुसारराज्य में 1539 फार्मासिस्ट पदों परनियुक्ति का विज्ञापन दिसंबर में जारी किया जायेगा. बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से यह विज्ञापन जारी किया जायेगा. उम्मीद है कि अप्रैल 2023 के पहले सभी रिक्त पदों को भरदिया जायेगा. राज्य में फार्मासिस्ट के मूल कोटि के कुल 2488 पद हैं, जिनमें 1539 पद रिक्त हैं.

1999 में जारी हुआ था विज्ञापन

राज्य में फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए 1999 में विज्ञापन जारी किया गया था. उसके आधार पर 31 दिसंबर, 2014 में 475 फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई थी. इसके बाद 2006 में जारी विज्ञापन के आधार पर 12 फार्मासिस्ट बहाल किये गये थे. पिछले 18 वर्षों के दौरान राज्य में एक भी फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की गयी है. मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2020- 21 की रिपोर्ट में फार्मासिस्टों की कमी के आंकड़े जारी किये गये हैं. इसके अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 4126 पद स्वीकृत किये गये हैं. इनमें से 1077 पदों पर फार्मासिस्ट हैं, जबकि 3049 रिक्त हैं.

खुदरा दवा दुकानों की संख्या 74 हजार, फार्मासिस्ट सिर्फ 7747

राज्य में खुदरा दवा दुकानों की संख्या 74 हजार है. वर्तमान में फार्मेसी काउंसिल के चुनाव में निबंधत फार्मासिस्टों की संख्या सिर्फ 7747 है. प्रावधान है कि दवाओं के उत्पादन, भंडारण और वितरण का कार्य फार्मासिस्टों के द्वारा ही किया जायेगा. ऐसे में राज्य में बड़ी संख्या में फार्मासिस्टों की कमी है. उधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि राज्य में निबंधित फार्मासिस्ट नहीं हैं. अगर कोई निबंधित है तो वह फर्जी है. इसको लेकर पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम इसकी मॉनीटरिंग भी कर रही है.

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