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बिहार में हाफिज और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती, मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगा शिक्षा विभाग

Bihar News: बिहार के मदरसों में हाफिज और मौलवी सहायक की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा. नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा. नियुक्तियों से पूर्व काउंसेलिंग की जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | April 20, 2022 6:34 AM

पटना. राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा. सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी. इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होंगी. नियुक्तियां जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिये की जायेंगी. इसी पोर्टल पर रिक्तियां भी अपलोड की जायेंगी.

ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे

नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा. मेधा सूची की वैधता एक साल तय की गयी है. नियुक्तियों से पूर्व काउंसेलिंग की जायेगी. काउंसेलिंग बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगी. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच भी की जायेगी. वस्तानिया स्तर पर नियोजन में सीटीइटी, टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फौकानिया और मौलवी स्तर पर एसटीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी. अधिसूचना के मुताबिक मदरसा प्रबंध समिति को प्रोन्नति के तहत होने वाली नियुक्ति का अधिकार दिया गया है.

वस्तानिया स्तर के मदरसा में ऑरिएंटल, प्राच्य भाषा, शिक्षण और आधुनिक विषय, शिक्षण के कुल छह शिक्षक सहित कुल सात कर्मियों की संख्या निर्धारित है. फौकानिया मदरसा के लिए 12 पद होंगे. इनमें शिक्षकों के 10 पद होंगे. मौलवी स्तर तक मदरसा में कुल 15 पदों में 10 पद शिक्षकों के होंगे. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्तियों के लिए अहर्ता, सेवा शर्त आदि का निर्धारण भी कर दिया गया है.

प्रबंध समिति इनकी करेगी नियुक्ति

  • – हेड मौलवी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती नहीं होगी. योग्यता व शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता होगी.

  • – आलिम शिक्षक के पद पर न्यूनतम पांच साल और निर्धारित योग्यता रहने पर फाजिल के पद पर होगी प्रोन्नति.

  • -मौलवी सहायक के पद पर न्यूनतम चार साल की अवधि पूरी होने और आलिम की योग्यता होने पर नियुक्ति की जायेगी.

  • – इंटरमीडिएट प्रशिक्षित के पद पर न्यूनतम चार साल की समयावधि पूरी करने और स्नातक योग्यता पूरी करने पर स्नातक शिक्षक की प्रोन्नति दी जायेगी.

  • -हाफिज, मौलवी सहायक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित के पद पर सीधी नियुक्ति होगी.

मदरसा प्रबंध समिति की गठन नियमावली के मुख्य बिंदु

  • -मौलवी स्तर तक के मदरसा की प्रबंध समिति का गठन मदरसा के पोषक क्षेत्र में वयस्क निवासियों की आम सभा के जरिये होगी. इसमें एक हैड मौलवी ,एक वरिष्ठ शिक्षक, दो भूमिदाता, जिन्होंने न्यूनतम 10 हजार रुपये का भी दान दिया हो, दो अभिभावक प्रतिनिधि, दो प्राच्य भाषा के विद्वान और मदरसा बोर्ड से नामित शामिल होंगे. इसके अलावा उसकी कार्य और शक्तियां भी निर्धारित हैं.

  • -नियमावली के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड सभी तरह के मदरसों को संबद्धता देगा. उसके प्रबंधन पर नजर रखेगा. परीक्षा करायेगा. बोर्ड में अध्यक्ष समेत आठ पदाधिकारी होंगे.

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