सासाराम न्यूज : आज मिलेगी सजा
सासाराम कोर्ट.
गुरुवार को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा के न्यायालय ने अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ संजीत राम निवासी अकोढ़ीगोला को दोषी ठहराया है. किशोरी के पिता के आवेदन के आधार पर अकोढ़ीगोला थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना एक वर्ष पूर्व 30 अक्तूबर 2023 को 11:00 बजे दिन में घटी थी, जब किशोरी अपने घर से परीक्षा देने स्थानीय लालू प्रसाद यादव कॉलेज शंकरपुर में गयी थी. उसी दौरान अभियुक्त ने लड़की का अपहरण कर लिया था. उसे सासाराम स्थित होटल में ले गया था. वहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियुक्त ने घटना का वीडियो बना लिया था. इसके बाद अभियुक्त वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की को अपने साथ दिल्ली एवं अन्य शहरों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस मामले में पुलिस की सक्रियता के चलते किशोरी को पंजाब के लुधियाना शहर से बरामद किया गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है