मोर मुकुट कंपनी के घाट नंबर सात पर 23 तक बालू खनन करने पर रोक
नासरीगंज स्थित बालू घाट संख्या सात से मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 23 मई तक बालू खनन करने पर रोक लगा दी गयी है. इसकी सूचना जिलाधिकारी नवीन कुमार ने एक पत्र जारी कर दी है.
बिक्रमगंज
. नासरीगंज स्थित बालू घाट संख्या 07 मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 23 मई तक बालू खनन पर रोक लगा दी गई है. इसकी सूचना जिलाधिकारी नवीन कुमार ने एक पत्र जारी कर दिया है. पत्र के अनुसार मोर मुकुट मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी की ऑनर प्रभावती देवी को इसकी सूचना देते हुए खनन सचिव को भी इससे संबंधित भेज दी गई है. कंपनी पर आरोप है की इस कंपनी का पिलर सीमांकन नियमानुकूल नहीं है. घाट पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना, बालू खनन के बाद भूमि का ड्रेसिंग नहीं होना, साइन बोर्ड पर ऑनर का नाम नहीं होना, उत्पादन प्रेषण पंजी के अनुसार, पौधारोपण नहीं होना, एक के बदले तीन रास्तों का इस्तेमाल करना, तीन में से दो रास्ते पर लगे धर्मकांटा में मौजूद ट्रकों की संख्या के मुकाबले इंट्री संख्या कम दर्शाना, खनन विभाग द्वारा काटे गए रास्तों का इस्तेमाल करना सहित कुल 10 कारक बताये गये हैं. डीएम के पत्र के अनुसार जांच का स्पष्टीकरण देते हुए बालू खनन कंपनी ने जो जवाब दिया है, वह भौतिक सत्यापन में सही नहीं पाया गया. इसके बाद मोर मुकुट कंपनी को आगामी 23 मई 2024 तक बालू खनन कार्यों पर रोक लगायी जाती है. इसकी प्रतिलिपि संबंधित सभी संस्थाओं को भेज दी गई है. अब देखना लाजमी होगा की जिलाधिकारी के इस रोक के बाद क्या वाकई बालू घाट संख्या सात पूर्णतः बंद रहेगा या मिला-जुला कर काम जारी रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है