Loading election data...

ट्रेड लाइसेंस का नियम बना भूल गयी नगर पर्षद, राजस्व को क्षति

नगर पर्षद (नप) नोखा अपनी आय बढ़ाने को लेकर सुस्त है. नप क्षेत्र में कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस देने की रफ्तार धीमी है. जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, उनका करीब दो वर्षों से नवीकरण नहीं किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 22, 2024 10:01 PM

नोखा. नगर पर्षद (नप) नोखा अपनी आय बढ़ाने को लेकर सुस्त है. नप क्षेत्र में कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस देने की रफ्तार धीमी है. जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, उनका करीब दो वर्षों से नवीकरण नहीं किया गया है. ऐसे में नगर पर्षद को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये की क्षति हो रही है. नप ने अब तक क्षेत्र के 112 व्यवसायियों को ही ट्रेड लाइसेंस दिया है. हालांकि, इस लाइसेंस का पिछले दो वर्षों से नवीकरण नहीं किया गया है. लेकिन, अब इसको लेकर नगर पर्षद की नींद टूटी है और क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है. अब तक हुए सर्वे में यह पता चला है कि करीब 1000 छोटे-बड़े कारोबारी नगर पर्षद क्षेत्र में रोज कारोबार करते हैं. ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पर्षद में बैनर-पोस्टर लगाकर जागरूक करने के प्रयास में सिटी प्लानर विनयचंद्र नाथ चौधरी ने शुरू कर दिया है. उनके अनुसार एक जुलाई से ट्रेड लाइसेंस बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा. जुलाई माह में सभी थोक व खुदरा स्थायी दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ट्रेड लाइसेंस की जद में नगर पर्षद के सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता, किराना दुकानदार, मनिहारी दुकानदार, मिठाई दुकानदार, छड़, सीमेंट विक्रेता सहित अन्य सभी प्रकार के दुकानदार आयेंगे.

पांच हजार है लाइसेंस फीस

ट्रेड लाइसेंस के लिए अब तक नगर पर्षद क्षेत्र में अधिकतम 2500 रुपये लिये जाते थे. लेकिन, अब नये नियम को लागू किया गया है, जिससे ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अधिकतम 5000 रुपये कारोबारियों को चुकाने होंगे. 10 लाख रुपये से कम टर्नओवर का कारोबार करने वाले कारोबारी एक हजार रुपये देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. वहीं, इससे अधिक का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों से लाइसेंस के लिए 2500 रुपये लिये जायेंगे. बड़े उद्योग चलाने वाले कारोबारियों से पांच हजार रुपये ट्रेड लाइसेंस के एवज में नगर पर्षद लेगी. इस संबंध में नगर पर्षद के इओ श्रीचंद्रराज प्रकाश ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस से संबंधित टैक्स का निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है. अधिकतम 5000 रुपये हमारे यहां ट्रेड लाइसेंस का तय हुआ है. हालांकि, उन्हें बताया गया कि नगर निगम में भी ट्रेड लाइसेंस की अधिकतम राशि 2500 ली जाती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब नियम देखने के बाद ही आपको स्पष्ट कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version