Sasaram Court: हत्याकांड के 21 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 दोषियों को आजीवन कारावास
Sasaram Court: सासाराम जिले के तिलई गांव के बधार में पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह की गोली मारकर हत्या 21 वर्ष पूर्व कर दी गयी थी. इस घटना को अंजाम 13 अभियुक्तों ने मिल-जुलकर दिया था. अदालत ने बुधवार को दोषसिद्ध 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है.
Sasaram Court: सासाराम कोर्ट ने 21 वर्ष पूर्व हुए संझौली के चर्चित तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेंद्र कुमार पंडा की अदालत ने सुदामा पासवान, नाखून धोबी, त्रिभुवन बैठा, शिवपर्सन धोबी, शिवकुमार धोबी, मालिक राम, शालिक राम, जयेंद्र राम, बेचन महतो और छेदी धोबी को सजा सुनायी है. ये सभी दोषसिद्ध अभियुक्त संझौली स्थित तिलई निवासी है.
हत्याकांड में शामिल 10 दोषियों को आजीवन कारावास
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठा ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी 21 वर्ष पूर्व संझौली थाना कांड संख्या 01/2003 के तहत दर्ज की गयी थी. इसमें सूचक बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था. इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 231/2003 में चल रहा था. घटना चार जनवरी 2003 को तिलई गांव के बधार में शाम छह बजे हुई थी, जहां पुराने जमीन विवाद को लेकर 13 अभियुक्तों द्वारा मिल-जुलकर तिलई गांव के ही पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
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इस मामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गयी थी. वहीं, एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को सजा सुनायी है.