बिना नक्शा पास कराये शहर में नहीं बनेंगे मकान
नगर पर्षद की सीमा में बिना नक्शा पास करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिक स्तर पर ही कार्रवाई की जायेगी.
नोखा. नगर पर्षद (नप) क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वाले सावधान हो जाएं. बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वालों पर नगर पर्षद की गाज गिर सकती है. नगर पर्षद की सीमा में बिना नक्शा पास करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिक स्तर पर ही कार्रवाई की जाएगी, ताकि संबंधित व्यक्ति नियमानुसार बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेकर ही निर्माण कराये. सरकार द्वारा बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है. आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा तैयार कराकर अप्रूवल लेना जरूरी कर दिया गया है. अब ऐसी व्यवस्था गांवों में भी करने का सरकार ने निर्णय लिया है. नगर पर्षद शहर में सर्वे कराकर वैसे लोगों की सूची बनवायेगी, जो बिना नक्शा पास कराये मकान बनवा लिये हैं या निर्माण करा रहे हैं. ऐसे लोगों को नगर पर्षद प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा जायेगा. अनधिकृत निर्माणों को प्राथमिक स्तर पर ही रोका जायेगा.
जल्द ही भेजा जायेगा नोटिस
नगर पर्षद प्रशासन ने साफ कहा है कि नगर पर्षद क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाये मकान बनवाने वाले लोगों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जायेगी. प्रावधान के तहत ही शहर में भवन निर्माण कराया जा सकता है. नगर पर्षद क्षेत्र में निर्माण कार्य करानेवाले भूस्वामियों को हर हाल में नक्शा पास कराना होगा. ऐसा न करने वाले भूस्वामियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जायेगी. नगर क्षेत्र में मकान निर्माण कराने वाले भूस्वामियों को अनिवार्य तौर पर नक्शा पास कराना होगा. जिन लोगों ने निर्माण से पूर्व नक्शा पास नहीं कराया है, उन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जायेगा.
राजस्व से विकास में मिलती है मदद
शहर में आये दिन व्यावसायिक व आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन, कुछ भवन के निर्माण की जानकारी नगर पर्षद को होती है और कुछ की नहीं मिल पाती. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रराज प्रकाश ने बताया कि शहर में हो रहे भवन निर्माण कार्य से जो राजस्व मिलता है, उससे शहर का विकास होता है. शहर में साफ-सफाई होती है.
राजस्व के आधार पर होता है विकास
इओ के अनुसार, नगर पर्षद द्वारा भू-स्वामी को सात मीटर भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी जाती है. शहर का विकास शहर के लोगों के सहयोग से संभव है. शहर से जितना राजस्व मिलता है, उतना सुंदर शहर बनता है. इस कारण से लोगों को राजस्व देने पर ध्यान देना चाहिए. बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण करानेवालों का सर्वे किया जायेगा. उन्हें नोटिस देकर नक्शा पास कराने के लिए कहा जायेगा. निर्माणाधीन भवन का काम रुक सकता है. लिहाजा, भवन निर्माण करानेवाले शुल्क जमा कर नक्शा जरूर पास कराएं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है