सासाराम कोर्ट.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े नौ साल पुराने मामले में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश जारी किया. सासाराम के एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. गौरतलब है कि मामले की प्राथमिकी नौ साल पूर्व 6 जुलाई 2015 को डेहरी नगर थाना कांड संख्या 311/2015 में दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के अनुसार, आचार संहिता लागू होने के बावजूद डेहरी नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा विहार होटल में अगले दिन होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह और उनके 200 से 300 समर्थकों की भीड़ जमा थी. इस दौरान प्रत्याशी का बैनर-पोस्टर भी जब्त किया गया था. इस मामले की प्राथमिकी अवर निर्वाचन पदाधिकारी डेहरी जमाल मुस्तफा ने दर्ज करायी थी.विस्फोटक पदार्थ बरामदगी के मामले में पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह बरी
बुधवार को ही विस्फोटक पदार्थ बरामदगी से जुड़े 12 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए के विशेष न्यायालय ने मामले में आरोपित राज्यसभा के पूर्व सदस्य गोपाल नारायण सिंह समेत तीन अन्य को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश जारी किया. मामले की प्राथमिकी 12 साल पूर्व 26 फरवरी 2012 को सासाराम मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सासाराम मुफस्सिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के अमरा मौजा से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किया था. इस मामले में मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों ने विस्फोटक पदार्थ गोपाल नारायण सिंह समेत अन्य के होने कि बात बतायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है