हत्या के 27 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा
सासाराम कोर्ट़
हत्या से जुड़े 27 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे चार अनिल कुमार की अदालत ने 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अभियुक्तों में उमाशंकर महतो, बलि महतो, संतन महतो, रमेंद्र महतो, अर्जुन महतो, हीरा राम महतो, दशरथ महतो, रामचंद्र महतो, अशोक महतो, गुपूत महतो, रामनाथ महतो, अरुण महतो, रामाशीष महतो, उमेश महतो, सुनील महतो, राजेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, परमानंद महतो व विश्वनाथ महतो शामिल हैं. सभी अभियुक्त ग्राम आलमपुर थाना शिवसागर के निवासी हैं. इस मामले के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 22 अक्तूबर 1997 की है. इस मामले के सूचक संजय माली थे, जो प्रत्यक्षदर्शी भी थे. उन्होंने ही प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया कि पूर्व की दुश्मनी के कारण सभी अभियुक्तों ने घटना तिथि को सूचक के चाचा विनय माली की घर पर सुबह छह बजे गोली मार हत्या कर दी थी. उन्हें जो भी बचाने आये, उनपर पर भी जानलेवा हमला किया गया था. अभियुक्तों ने मृतक का सिर, पैर और हाथ काट दिया था और नहर में ले जाकर फेंक दिया था. इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गयी थी. बताते चलें कि 27 साल पुराने मामले में अनुसंधान के दौरान कुल चार आइओ ने कार्य किया था. लेकिन, कोर्ट के बुलाने के बाद भी न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे. कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को देने का आदेश जारी किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है