17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 साल की कैद

पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े तीन साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सात सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने मामले में दोषी रोहित गिरि निवासी मठिया, कच्छवां को पचास हजार रुपये जुर्माने समेत 25 वर्ष कैद की सजा सुनायी.

सासाराम कोर्ट. पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े तीन साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सात सह पॉक्सो की विशेष अदालत ने मामले में दोषी रोहित गिरि निवासी मठिया, कच्छवां को पचास हजार रुपये जुर्माने समेत 25 वर्ष कैद की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत सात लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 3 साल पूर्व 10 अक्तूबर 2021 को कच्छवां थाना क्षेत्र में हुई थी. जहां अपने दालान में खेल रही पांच वर्षीया बच्ची को अकेले देखकर अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 14 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने दोषी को पॅक्सो अधिनियम की धारा छह में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें