राशनकार्ड से कट जायेगा नाम, नहीं तो…
प्रखंड क्षेत्र में सभी राशन कार्डधारी लाभुक 30 सितंबर तक इ-केवाइसी नहीं करायेंगे, तो उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जायेगा. राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का इ-केवाइसी आवश्यक है.
चेनारी. प्रखंड क्षेत्र में सभी राशन कार्डधारी लाभुक 30 सितंबर तक इ-केवाइसी नहीं करायेंगे, तो उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जायेगा. राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का इ-केवाइसी आवश्यक है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) शशिकला कुमारी ने बताया कि सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का इ-केवाइसी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहे. साथ ही सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी लाभुकों का इ-केवाइसी कराने का निर्देश दिया गया है. डीएसओ ने राशन कार्ड के सभी सदस्यों से 30 सितंबर तक इ-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है. बीएसओ ने बताया कि राज्य अंतर्गत किसी भी संधारित इ-पाॅस यंत्र के माध्यम से नि:शुल्क इ-केवाइसी आधार सीडिंग करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के वैसे राशन कार्डधारी, जो किसी कारण से राज्य के बाहर हैं (केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडुचरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) वे उस राज्य में ही अपने नजदीकी जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना इ-केवाइसी आधार सीडिंग करा सकते हैं. जिन लाभुकों का समय से इ-केवाइसी नहीं होगा तो उनको राशन से वंचित होना पड़ेगा. इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हट जायेगा. उन्होंने सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का इ-केवाइसी करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहे. गौरतलब है कि काफी संख्या में राशनकार्ड का ई-केवाइसी नहीं हो सका है.केंद्र सरकार ने पीडीएस के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. वहीं, पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड क्षेत्र में कई दलित महान दलित टोले में जाकर राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया.
ऐसे कराएं इ-केवाइसी
राज्य के राशनकार्ड धारक किसी भी संधारित इ-पाॅस यंत्र के माध्यम से नि:शुल्क इ-केवाइसी आधार सीडिंग करा सकते हैं. राशन कार्डधारी जो किसी कारण से बिहार से बाहर हैं (केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, यूपी एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) वे उस राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना इ-केवाइसी करा सकते हैं. इ-केवाइसी करवाने के लिए आपको नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा. वहां राशन डीलर आपके आधार कार्ड की जानकारी लेगा और आपका बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) स्कैन करेगा.इ-केवाइसी के बारे में प्रमुख बातें
-इ-केवाइसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित की जाती है. –राशन कार्डधारकों को अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ जोड़ने होंगे.
-इ-केवाइसी सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को राशन का लाभ मिल रहा है. इससे राशन की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगती है.-राशन कार्डधारकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है.
इ-केवाइसी के जरिये आपके राशन कार्ड की जानकारी अपडेट हो जाती है, जैसे परिवार के सदस्यों में बदलाव, संपर्क नंबर आदि.इ-केवाइसी करवाने की प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा.
राशन डीलर आपके आधार कार्ड की जानकारी लेगा और आपका बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) स्कैन करेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है