सासाराम न्यूज : 21 अक्तूबर को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में साक्ष्य के साथ उपस्थित होना होगा सासाराम सदर. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त वाहनों के अधिग्रहण को लेकर कुल 77 वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया है. उक्त संख्या में वाहन मालिकों को 21 अक्तूबर को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में साक्ष्य के साथ उपस्थित होना होगा. अन्यथा, विभाग जब्त वाहन अधिग्रहण करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर देगा. जिला प्रशासन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त वाहनों के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्राप्त है, जो भूमि सुधार समाहर्ता सासाराम के न्यायालय अंतर्गत थाना से संबंधित है. प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ कर जब्त वाहन के मालिकों को नोटिस निर्गत किया गया. नोटिस निर्गत उपरांत भी वाहन मालिक सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में सभी जब्त 77 वाहन मालिकों को 21 अक्तूबर को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में सभी साक्ष्य के साथ उपस्थित होना होगा. अन्यथा, उक्त तिथि को न्यायालय में आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो जब्त वाहन अधिग्रहण से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
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