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बड़े निजी स्कूलों में नामांकन के लिए पंजीकरण शुरू

जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त बड़े से लेकर छोटे निजी स्कूलों में अलाभकारी समूह (डिजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के बच्चों को नामांकन लेने में कोई असुविधा नहीं होगी.

सासाराम ऑफिस. जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त बड़े से लेकर छोटे निजी स्कूलों में अलाभकारी समूह (डिजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के बच्चों को नामांकन लेने में कोई असुविधा नहीं होगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत उन्हें नामांकन मिलेगा. इसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया विगत एक जून से शुरू हो चुकी है, जो आगामी 16 जून तक चलेगी. इसके बाद 18 जून से 19 जून तक ऑनलाइन स्कूल का आवंटन होगा तथा 20 जून से आगामी 30 जून तक चयनित छात्रों का सत्यापन एवं स्कूल में प्रवेश होगा. इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. 16 जून तक बच्चे ज्ञानदीप पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव सहित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि पत्र के आलोक में अपने स्तर से नामांकन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें. ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आवेदन करें.

इन वर्गों के लिए पात्रता की गयी है तय

उन्होंने पात्रता बताते हुए बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक होगी, वह अलाभकारी समूह में नामांकन ले सकते हैं. वहीं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पात्रता बताते हुए बताया कि सभी जातियों व समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो रुपए से कम है वह इस वर्ग में नामांकन ले सकते हैं.

छह वर्ष प्लस की आयु होना अनिवार्य

डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन के लिए अलाभकारी समूह (डिजी) व कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आयु सीमा रखी गयी है. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2024 तक छह प्लस वर्ष की आयु होना अनिवार्य किया गया है यानी के दो अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2018 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश के पात्र हैं.

जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात की होगी जरूरत

डीपीओ ने बताया कि नामांकन के लिए विभिन्न प्रकार के कागजातों की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि कागजात के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या नर्स अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र. जाति प्रमाण-पत्र. आय प्रमाण-पत्र. निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट व बिजली बिल. उन्होंने बताया कि निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र स्कूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे. माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड देना होगा. नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड देना होगा. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से स्कूल में जमा करेंगे. स्कूल के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे. साथ ही माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा.

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