16.63 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती रद्द

सासाराम न्यूज : इससे पहले डेहरी के सुअरा गांव के 55 बंदोबस्त धारियों की 25.75 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती हुई थी रद्द

By Prabhat Khabar News Desk | October 3, 2024 9:31 PM

सासाराम न्यूज : इससे पहले डेहरी के सुअरा गांव के 55 बंदोबस्त धारियों की 25.75 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती हुई थी रद्द

सासाराम सदर.

जिले के राजपुर अंचल के मौजा राजपुर की 16.63 एकड़ भूमि की जमाबंदी प्रशासन ने रद्द कर दी है. कारण, 16.63 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर गलत तरीके जमाबंदी दर्ज करायी गयी थी. मामला जब अपर समाहर्ता के न्यायालय में पहुंचा, तो न्यायालय ने अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज भूमि की जमाबंदी रद्दीकरण करने का आदेश पारित कर दिया.

अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से पारित आदेश पत्र के अनुसार, राजपुर अंचल के मौजा राजपुर थाना नं. सात, खाता संख्या 933, खेसरा संख्या 2151, 2153, 2155, 1940 की कुल रकबा 33 डी. (डिसमिल), खेसरा संख्या 3384, रकबा 13 डी., खेसरा 5243 की रकबा 2.96 एकड़, खेसरा 3563, 3564, 3526 की रकबा 1.32 एकड़, खेसरा 3094, 3098, 3099 की रकबा 67 डी., खेसरा 3534 की रकबा 21 डी., खेसरा 3742 की रकबा 6 डी, खेसरा 3690 की रकबा 60 डी. समेत मौजा सुअरा, थाना नं. 502 व खाता संख्या 933, खेसरा संख्या 1434, 2276, 1535, 2275 रकबा 10.35 एकड़ समेत कुल 16.63 एकड़ भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर जमाबंदी दर्ज की गयी थी. इस संबंध में एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के राजपुर अंचल के अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज 16.63 एकड़ भूमि की जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है. गौरतलब हो कि इससे पहले जिले के डिहरी अंचल के मौजा सूअरा के 55 बंदोबस्त धारियों की 25.75 एकड़ की जमाबंदी को प्रशासन ने रद्द कर दिया था. इन 55 बंदोबस्त धारियों को वर्ष 89/90 व 92/93 में तत्कालीन समाहर्ता ने बंदोबस्ती का पर्चा दिया था. लेकिन, करीब 26 वर्ष बाद प्रशासन ने इन बंदोबस्त धारियों की बंदोबस्ती का पर्चा रद्द कर दिया था.

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