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मुख्य आरोपित राजू बेग का सरेंडर

काला हिरण शिकार मामला

काला हिरण शिकार मामला सासाराम कार्यालय. चेनारी थाना क्षेत्र के लांजी गांव में काला हिरण शिकार मामले का मुख्य आरोपित राजू बेग ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सोमवार को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद प्रभारी सीजेएम राकेश कुमार ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस संबंध में पर्यावरण एवं वन अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दीपक कुमार राय ने बताया कि वन वाद संख्या 11/23 में काला हिरण शिकार मामले का मुख्य आरोपित राजू बेग था, जो 17 सितंबर 2023 से कांड के दिन से फरार चल रहा था. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद राजू बेग ने यहां सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है. क्या है मामला ज्ञातव्य हो कि 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को चेनारी थाना परिसर में खड़ी एक स्कॉर्पियो से वन विभाग की टीम ने काला हिरण का मांस लगा सींग और पांच किलो मांस पकड़ा था. गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने 15 सितंबर 2023 की शाम 4.30 बजे चेनारी थाना क्षेत्र के लांजी गांव से काला हिरण का मांस लगा सींग और मांस के साथ गांव निवासी राजू बेग पिता स्व. कुदुस बेग को गिरफ्तार किया था. थानेदान ने राजू बेग को थाना लाने के बावजूद उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर उसे पीआर बॉण्ड पर छोड़ दिया था. इसके दो दिन बाद 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को वन विभाग की टीम ने थाना परिसर में खड़ी एक स्कॉर्पियो से मांस लगा काला हिरण का सींग और पांच किलो मांस बरामद किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 हो चुके हैं बर्खास्त इसी वन कांड संख्या 11/23 में तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को भी वन विभाग ने आरोपित बनाया था. इसके बाद शंभू कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया था. निलंबन के बाद शंभू कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सं.-140/23 चल रही थी. इसकी रिपोर्ट के बाद शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी नवीन चंद्र झा ने एक फरवरी से उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था. इस संबंध में पर्यावरण एवं वन अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दीपक कुमार राय ने कहा कि राजू बेग की गिरफ्तारी के बाद अब इस कांड के सात अभियुक्तों में मात्र एक तत्कालीन थानाध्यक्ष फरार चल रहे हैं. इनके विरुद्ध सम्मन निर्गत किया जा चुका है.

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