आपके वाहन पर जुर्माना लगा है, जमा कराएं, नहीं तो होगी कुर्की

जिला परिवहन विभाग के 5021 वाहन मालिक चार करोड़ से अधिक रुपये लेकर बैठे हैं. यह रकम गत दिनों वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मालिकों पर लगे जुर्माने से जुड़ी है. अधिकतर वाहन मालिक जुर्माने की रकम जमा नहीं कर रहे हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | April 23, 2024 8:42 PM

सासाराम सदर. जिला परिवहन विभाग के 5021 वाहन मालिक चार करोड़ से अधिक रुपये लेकर बैठे हैं. यह रकम गत दिनों वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मालिकों पर लगे जुर्माने से जुड़ी है. अधिकतर वाहन मालिक जुर्माने की रकम जमा नहीं कर रहे हैं. रकम की वसूली के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय टीम भी गठित की है, जो वाहन मालिकों को मोबाइल पर सूचना देकर रकम जमा करने का आग्रह कर रही है. आग्रह के ठुकराये जाने पर वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा और इसके बाद टीम वाहनों की जब्ती कर वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी. आखिरी दौर में नीलाम वाद के साथ कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है.

विभिन्न ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 5012 वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने जुर्माना ठोका था. ऑनलाइन जुर्माना होने से वाहन मालिकों के पास तत्काल रकम जमा करने की बाध्यता नहीं होना जिला परिवहन विभाग के लिए परेशानी का कारण बन गया है. रकम की वसूली के लिए बनी तीन सदस्यीय टीम ने प्रति कार्य दिवस करीब सौ वाहन मालिकों को कॉल करने का लक्ष्य रखा है. कॉल शुरू होने से अब तक एक भी वाहन मालिक ने जुर्माने की रकम जमा नहीं की है. नतीजतन, अब भी 4.39 करोड़ रुपये विभाग का इन वाहन मालिकों के यहां पड़ा है.

एक वाहन पर सबसे अधिक 1.35 लाख रुपये है बकाया

परिवहन विभाग ने जांच के दौरान वाहनों में कमी पाये जाने पर अब तक सबसे अधिक एक वाहन पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम करीब पांच हजार रुपये से शुरू है. एक लाख से अधिक के जुर्माना वाले वाहन मालिकों की संख्या करीब 15 है. विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि दूसरे राज्यों के वाहनों से जुर्माना वसूली बनी हुई है.

क्या कहते हैं डीटीओ

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने कहा कि जिन वाहन मालिकों के यहां जुर्माने की रकम पेंडिंग है, पहले चरण में उनसे आग्रह किया जा रहा है. दूसरे चरण में नोटिस किया जायेगा. इसके बाद उनके विरुद्ध परिवहन के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. नोटिस के बावजूद जमा नहीं करते हैं, तो वाहन मालिकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज करते हुए वाहन की जब्ती और रकम की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है.

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