School Reopen Guidelines: कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच नये वर्ष में चार जनवरी (4 January) से बिहार (Bihar)के 9वीं से 12वीं (9th to 12th) तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, सभी विश्वविद्यालय-कॉलेजों की अंतिम वर्ष की कक्षाएं और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान कई एहतियातों के साथ खुलेंगे. स्कूल और कॉलेज खुलने (Bihar School Reopen) पर आधे छात्र ही बुलाये जायेंगे. क्लास में छात्रों को छह फुट की दूरी पर बैठाया जायेगा. बिना मास्क के उनकी क्लास में इंट्री नहीं होगी.
समीक्षा के बाद 18 जनवरी से सभी कक्षाओं में पढ़ाई की शुरुआत होगी बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के दो नए और बहुत ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन (New coronavirus strain) मिलने के बाद से हड़कंप जैसी स्थिति है. उसकी के मद्देनजर बिहार में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने कोरोना से बचाव के सारे दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. इन नियमों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) की मॉनीटरिंग के लिए नीतीश सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन करने की बात भी कही गयी है. गौरतलब है कि बिहार में कोरोना के मामलों (Corona Cases in Bihar) में लगातार कमी देखने को मिल रही है. इसको देखते हुए अब ऐहतियात के साथ स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है.
जिन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन अधिक हैं, उन्हें दो पारियों में संचालित किया जायेगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी विद्यार्थी, अभिभावक और माता-पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और यात्रा (अंतरराज्यीय/अंतरराष्ट्रीय) का स्व घोषणा पत्र लिया जायेगा. विद्यालय के सभी कर्मियों को मास्क पहनना जरूरी होगा, परिसर के अंदर और बाहर वेंडरों को खाद्य सामग्री बेचने की नहीं होगी अनुमति. समारोह, त्योहार आदि के आयोजन पर पाबंदी रहेगी.
सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को जीविका दीदी दो-दो मास्क देंगी. कॉलेज और स्कूल के गेट इंट्री और जाने के समय खुले रहेंगे ताकि आने जाने समय छात्रों की भीड़ नहीं हो. किसी कॉलेज, स्कूल या कोचिंग का कमरा छोटा है तो उसे निर्देश दिया गया है कि वह अपनी क्लास लाइब्रेरी या लैबोरेट्री में चलाये. किसी भी कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया जाये
कॉलेजों और स्कूलों को अपनी पानी टंकी से लेकर लैबोरेट्री तक को सैनिटाइज्ड कराना होना. शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शैक्षिक संस्थानों के परिसर, भवन, कमरे, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, वाशरूम, लाइब्रेरी को सैनिटाइज्ड करा लिया जाये और प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का काम हो. सभी जगह डिजिटल थर्मामीटर रखे जायें. छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के आने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग करायी जाये. स्कूलों की सभी गाड़ियों को सैनिटाइज्ड किया जाये.हाथ सफाई के लिए सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था होगीअलग से सुविधा होगी.
– कैंपस की नियमित सफाई जरूरी
– पेयजल, जल निकास और नियमित कचड़ा प्रबंधन
– दरवाजे, डैश बोर्ड, डस्टर, शिक्षण सामग्री का नियमित होगा सैनिटाइजेशन
– हाथ की सफाई के लिए साबुन एवं साफ पानी का रहेगा प्रबंध
– विद्यार्थियों को घर से पानी लाने को प्रोत्साहित किया जायेगा
– स्कूली बसों का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन
– बस के चालक- उपचालक रखेंगे छह फुट की दूरी
– बसों भी होगी छह फुट की दूरी का पालन
– सभंव हो तो बच्चों की बस में चढ़ते समय थर्मल स्क्रीनिंग
– बगैर मास्क बस में न बच्चे नहीं चढ़ पायेंगे
– बसों से पर्दे हटा दिये जायेंगे
– बसों की खिड़कियां खुली रखी जायेंगी
– AC बसों में तापमान 24 से 30 डिग्री एवं सापेक्षिक आद्रता 40 से 70% के बीच रखी जायेगी.
Posted By: Utpal kant