School Reopen : सात दिन बाद बिहार में खुल जाएंगे स्कूल, इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी, पढ़ें सरकारी Guidelines
School Reopen Guidelines In Bihar : बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कोविड-19 के खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल-कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों के लिए कई जरूरी निर्देश जारी किये गये हैं.
School reopen : बिहार सरकार द्वारा चार जनवरी, 2021 से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू किये जाने के निर्देश के बाद जिले के स्कूलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की भी स्कूलों द्वारा तैयारी की जा रही है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कोविड-19 के खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल-कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों के लिए कई जरूरी निर्देश जारी किये गये हैं.
पढ़ाई शुरू करनेवाले सभी शैक्षणिक संस्थान डिजिटल थर्मामीटर से छात्र-शिक्षकों का शरीर का तापमान देखकर ही विद्यालय में प्रवेश देंगे. इसके अलावा सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करेंगे. कक्षाओं में एक दिन में कुल क्षमता के 50 फीसदी विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जायेगा. अगले दिन शेष 50 फीसदी बच्चों की पढ़ाई होगी. शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के पूर्व वहां की कक्षाओं सहित हर एक वस्तु को सैनिटाइज करना आवश्यक है.
शैक्षणिक संस्थानों में हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी – सभी शैक्षणिक संस्थानों को छात्र-शिक्षकों को साबुन या हैंडवॉश से हाथ धोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थान अपने नोटिस बोर्ड पर तथा दीवार आदि पर कोविड-19 की गाइडलाइन अवश्य अंकित करायेंगे. वर्ग कक्ष से लेकर कार्यालय कक्ष में सभी को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था – कोविड-19 के खतरों को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन एडमिशन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है. इसी प्रकार वर्चुअल कक्षाओं को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है. अभिभावक-शिक्षक की बैठक भी वर्चुअल करने की सलाह दी गयी है. विद्यालयों को परिवहन व्यवस्था आरंभ करने के पूर्व वाहनों को पूरी तरह सैनिटाइज करने तथा सुरक्षा के मानकों को अपनाने का निर्देश दिया गया है.
स्कूल कैंपस की नियमित सफाई – शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ शौचालय तथा विद्यालय परिसर की व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. इसी प्रकार किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से निबटने के लिए नजदीकी स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, डॉक्टर अथवा काउंसेलर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है. छात्रावास में भी बच्चों के लिए सोशल डिस्टैंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जायेगा. स्कूलों में बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra