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बिहार में स्कूल के शिक्षक अब स्कूल टाइम में नहीं कर सकेंगे ट्यूशन-कोचिंग, शपथ पत्र पर देना होगी ये जानकारी

अपर मुख्य सचिव पाठक ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल टाइम में कोचिंग-ट्यूशन नहीं करेंगे. इसके आलावा किसी शैक्षणिक संस्थानों में काम नहीं करेंगे. पिछले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश दिया था.

पटना. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सचिव केके पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश में जुटे है. उन्होंने स्कूल टाइम में कोचिंग और ट्यूशन पढ़ानेवाले शिक्षकों की नकेल कस दी है. इससे पहले जींस-टी शर्ट और भड़काऊ ड्रेस में शिक्षकों के स्कूल आने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया था. जिन सख्ती से शिक्षक कल तक कोसों दूर थे, उससे अब सामना करना उनके काफी कठिन हो गया है. शिक्षा विभाग की सख्ती का असर अब स्कूलों में दिख रहा है. सभी शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं और निर्धारित अवधि तक रह भी रहे हैं.

शपथ पत्र पर देना होगी जानकारी

शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल टाइम में कोई शिक्षक अब कोचिंग का संचालन नहीं करेंगे और न ही ट्यूशन ही पढ़ाएंगे. यानी अब एक समय में दो कमाई नही कर सकेंगे. अपर मुख्य सचिव पाठक ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल टाइम में कोचिंग-ट्यूशन नहीं करेंगे. इसके आलावा किसी शैक्षणिक संस्थानों में काम नहीं करेंगे. पिछले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश दिया था. उनके आदेश के आलोक में डीईओ ने सभी बीईओ को पत्र जारी किया है और कहा है कि सभी प्रधान शिक्षक एवं शिक्षकों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि ‘वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोचिंग संस्थान, कॉन्वेंट समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य नही करते हैं. इसके लिए बाकायदा प्रमाण-पत्र का फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसे भरकर शिक्षक देंगे.

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