आज से खुलेंगे स्कूल, सप्ताह में दो दिन परामर्श ले सकेंगे छात्र

दरभंगा: कोरोना महामारी को लेकर करीब छह महीने से बंद स्कूल कल 28 जून से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुल जायेगा. इन कक्षाओं के छात्र सप्ताह में दो दिन शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | September 28, 2020 1:17 AM

दरभंगा: कोरोना महामारी को लेकर करीब छह महीने से बंद स्कूल कल 28 जून से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुल जायेगा. इन कक्षाओं के छात्र सप्ताह में दो दिन शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे. नियमित कक्षा का संचालन नहीं होगा, किंतु छात्र विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं पर शिक्षकों की राय ले सकेंगे. एक दिन में अधिकतम एक तिहाई छात्र ही विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे. छात्र-छात्राओं को तीन श्रेणियों में बांट कर विद्यालय आने की अनुमति होगी. सोमवार- बृहस्पतिवार, मंगलवार- शुक्रवार एवं बुधवार- शनिवार में बांटकर विद्यालय में आने की अनुमति छात्रों को दी जायेगी.

ऑनलाइन क्लासेस पूर्व की तरह संचालित होते रहेंगे

ऑनलाइन क्लासेस पूर्व की तरह संचालित होते रहेंगे. कक्षा संचालन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा. छात्र-छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माता-पिता अथवा अभिभावक से लिखित सहमति देनी होगी. स्वेच्छा के आधार पर छात्र-छात्रा स्कूल जा सकेंगे. विद्यालय प्रबंधन छात्रों को स्कूल आने पर मजबूर नहीं कर सकता. विद्यालय में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा. साथ ही नियमित अंतराल पर हाथ धोने की व्यवस्था होगी. छात्र-छात्राओं द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

विद्यालय के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की होगी व्यवस्था

विद्यालय प्रबंधन कक्षा संचालन से पूर्व विद्यालय को सैनिटाइज करेंगे. जो विद्यालय पूर्व में कोरेंटिन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किये गये हैं, उनमें सघन रूप से सैनिटाइजेशन कराना आवश्यक होगा. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. बेंच पर बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेन अनिवार्य होगा. एक बेंच पर एक अथवा अधिकतम दो छात्रों को बिठाया जा सकेगा. विद्यालय की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि पर होने वाले व्यय को छात्र कोष की राशि अथवा समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राप्त होने वाले कंपोजिट ग्रांट की राशि से पूरी की जाएगी.

भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक

स्कूलों में भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी. प्रार्थना सत्र, खेलकूद एवं अन्य भीड़भाड़ वाली गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा सकेगा. विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की अधिकतम संख्या 50 प्रतिशत ही रखी जाएगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में ही शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के शिक्षक एवं छात्र को विद्यालय आने की अनुमति नहीं होगी.

छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी एक अनुश्रवण कोषांग का गठन करेंगे. यह कोषांग विद्यालय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी एवं छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की गतिविधि का सतत अनुश्रवण करेगा.

posted by ashish jha

Next Article

Exit mobile version