पटना. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने पीएफ खातों की सुरक्षा और बढ़ा दी है. अंशधारकों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय इपीएफओ कार्यालय ने पीएफ खातों में केवाइसी (नो योर कस्टमर) में परिवर्तन के प्रावधानों को और सख्त कर दिया हैं. अब बिना मूल दस्तावेज के केवाइसी में पीएफ अंशधारक का डिटेल्स में परिर्वतन नहीं होगा.
सूबे में लगभग 4.50 लाख से अधिक अंशधारक हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय अपर आयुक्त (बिहार-झारखंड) राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि पहले इपीएफओ ओरिजनल दस्तावेज के साथ उनका वेरिफाइ करेगा. उसके बाद सही पाये जाने पर ही उसमें बदलाव किया जायेगा.
इपीएफओ ने केवाइसी में बदलाव के साथ ही पीएफ खाते से भुगतान पर रोक लगा दी है. नियोक्ता को भी पीएफ अंशधारकों केवाइसी में ओरिजनल दस्तावेज पर ही परिवर्तन की एडवाइजरी जारी की है.
उन्होंने बताया कि नाम, जन्मदिन, पता, पिता या पति और आश्रित के नाम में परिवर्तन नियोक्ता भी सभी मूल दस्तावेज जांच-पड़ताल के बाद ही करेंगे.
भट्टाचार्य ने बताया कि केवाइसी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही परिवर्तन को तभी सही माना जायेगा, जब अंशधारक के दस्तावेज अपलोड होंगे.
उन्होंने बताया कि इस प्रावधान के पहले नाम को फुल फार्म के तौर पर बदलने का प्रावधान था. लेकिन, नये प्रावधान लागू होने के बाद नाम का शब्द बदलने की भी अनुमति नहीं होगी.
Posted by Ashish Jha