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आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा

सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार दिया है, उसे विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष की सश्रम कारावास सहित पचीस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार दिया है, उसे विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष की सश्रम कारावास सहित पचीस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि कुंडवा चैनपुर थाना के तेलहरा काला के अनिल कुमार श्रीवास्तव ने ढाका थाना के बाराजयराम के नवलकिशोर प्रसाद पर आरोप लगाया कि 13 फरवरी 15 को सूचक एवं उनके भाई सुनिल कुमार श्रीवास्तव अपने पंचपकड़ी ढाका रोड स्थित प्रतिष्ठान प्रभात मेडिकल स्टोर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था कि आरोपी एक बजे दिन में आये तथा पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिग करने लगे, जिससे सूचक के कंधे में गोली लगी.

लोगो ने आरोपी को पकड़ उसके पास से पिस्तौल, तीन गोली मैगजीन सहित राजदूत मोटरसाइकिल बरामद किया. जिसके आधार पर ढाका थाना काण्ड संख्या 36/15 आर्म्स एक्ट की प्राथमिक दर्ज की गई.

न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से एपीपी मोहन ठाकुर एवं सहयोगी श्रीमती कृष्णा सिंह ने नौ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्ष का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

Shaurya Punj
Shaurya Punj
रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैंने डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक समय तक काम करने का अनुभव हासिल किया है. धर्म और ज्योतिष मेरे प्रमुख विषय रहे हैं, जिन पर लेखन मेरी विशेषता है. हस्तरेखा शास्त्र, राशियों के स्वभाव और गुणों से जुड़ी सामग्री तैयार करने में मेरी सक्रिय भागीदारी रही है. इसके अतिरिक्त, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और शिक्षा जैसे विषयों पर भी मैंने गहराई से काम किया है. 📩 संपर्क : shaurya.punj@prabhatkhabar.in

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