शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, गोली कांड मामले में मिली जमानत
मोतिहारी के रानी कोठी में गोलीबारी कांड से जुड़े मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिलने की सूचना है. बताया जाता है कि मोतिहारी के रानी कोठी में गोलीबारी किए जाने को लेकर उनकी बहन के ससुराल वालों ने ओसामा व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पटना हाइकोर्ट ने जमीनी विवाद और गोलीकांड में अभियुक्त बनाये गये सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को नियमित जमानत दे दी है. मोतिहारी के रानी कोठी में गोलीबारी कांड से जुड़े मामले में ओसामा अभी जेल में था. न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ ने ओसामा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
मोतिहारी की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद पहुंचे थे हाइकोर्ट
बताया जाता है कि मोतिहारी के रानी कोठी में गोलीबारी किए जाने को लेकर उनकी बहन के ससुराल वालों ने ओसामा व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मोतिहारी की अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनके अधिवक्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल किया था. सुनवाई के बाद मंगलवार को ओसामा की मामले में जमानत मिल गयी है.
एक नवंबर 2023 से जेल में बंद है ओसामा
ओसामा पर यह आरोप लगाया था कि मार्केट की इमारत का निर्माण कराने के दौरान ओसामा समेत एक सौ अज्ञात लोग आए और बंदूक से ताबड़-तोड़ फायरिंग करने लगे. ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्त इमारत की दीवार को गिराने लगे और रंगदारी भी मांगी. जिसके बाद ओसामा पर आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324, 307, 384, 427, 504, 506, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. ओसामा 01 नवंबर 2023 से जेल में बंद हैं.
जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर
ओसामा पर मोतिहारी के अतिरिक्त सीवान जिले के हुसैनगंज थाने में भी गोलीबारी किए जाने को लेकर मामल दर्ज है. हुसैनगंज थाने कांड से जुड़े मामले में सीवान की अदालत द्वारा ओसामा को जमानत मिल चुकी है. किंतु मोतिहारी के मामले में जमानत की अर्जी लंबित रहने के कारण वे मंडल कारासीवान से बाहर नहीं आ सके थे. ऐसा माना जाता है कि हाइकोर्ट द्वारा जमानत मिलने के पश्चात ओसामा शीघ्र ही जेल से बाहर आ सकते हैं.
क्या बोले ओसामा के वकील
ओसामा के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने कोर्ट को बताया कि ओसामा को पहले के जमीनी विवाद की वजह से झूठा फंसाया गया है. शिकायतकर्ता पर आग्नेयास्त्र से संबंधित कोई जख्म भी नहीं है. एक सोची समझी साजिश के तहत यह प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
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