राजस्थान से गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को कोर्ट में पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा व उसके साथी सलमान की पेशी को लेकर सुबह से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गयी थी. कोर्ट में हुसैनगंज पुलिस द्वारा लाये जाने के पहले से ही समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा था. दोपहर में पुलिस कस्टडी में ओसामा को जब कोर्ट में लाया गया तो न्यायालय परिसर से लेकर सड़क तक समर्थकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गयी.
38 मिनट तक चली कोर्ट की कार्रवाई
जिला व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-9 अभिषेक कुमार की अदालत में ओसामा एवं सलमान को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया. इस दौरान कोर्ट में कुल 38 मिनट दोनों अभियुक्त रहे. हुसैनगंज कांड संख्या 249/23 में पेशी के दौरान न्यायालय में मुकदमे के विवेचक तरफ से मुकदमे से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया. साथ ही मुदालह को कोर्ट के समक्ष पेश किया. जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.
ओसामा के समर्थकों ने की नारेबाजी
सड़क मार्ग से पुलिस कस्टडी में ओसामा व उसके साथी को लाये जाने के पहले रास्ते में यूपी की सीमा से गुठनी में प्रवेश करते ही समर्थक अपने वाहनों के साथ कतार में लगे गये. वाहनों का ये काफिला जिला मुख्यालय तक पहुंचा. इस काफिले में तकरीबन 50 गाड़ियां थी. कोर्ट परिसर के सामने की सड़क से लेकर न्यायालय कक्ष के बाहर तक बड़ी संख्या में समर्थक जमे हुए थे. ये समर्थक ओसामा के पहुंचते ही समर्थन में नारे लगाने लगे. इस भीड़ की आतूरता को देख ऐसा लग रहा था कि ओसामा की एक झलक पाने को ये बेचैन हैं. इसमें अधिकांश युवाओं की संख्या रही. साथ ही ऐसे चेहरे भी दिखे जो पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के करीबी हुआ करते थे, जो अपने समर्थकों के भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे.
इस मुकदमे में हुयी पेशी
हुसैनगंज कांड संख्या 249/23 में ओसामा व सलमान को कोर्ट में पेश किया. नगर थाना क्षेत्र के बनिया टोली निवासी अजय कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार ने हुसैनगंज थाना में इस मामले को लेकर लिखित रूप से आवेदन दिया था कि मेरी पुस्तैनी जमीन छपिया खुर्द में बगीचा के रूप में है. उक्त जमीन को बेचने के लिए नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन यादव से एग्रीमेंट किया जा चुका है. जमीन पर जब बाउंड्री का काम अर्जुन यादव के द्वारा कराया जा रहा था तभी दोपहर करीब 2–3 बजे के बीच 42 कट्टा जमीन पर काम करा रहे लोगों को रोकने के लिए 20 से 25 अज्ञात लोग पहुंचकर बाउंड्री को तोड़ दिए और धमकी दी कि काम बंद कर दो नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहो. इस दौरान जमीन पर बाउंड्री करा रहे लोगों से मारपीट की गयी. हवाई फायरिंग भी की गयी. इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था. जिसमें ओसामा शहाब और अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी की बातचीत है. बातचीत में कहा जा रहा है कि अगला आदमी मेरे बस की बात नहीं है. इस पर दूसरे व्यक्ति कह रहा है कि अगले आदमी को पैसा हमको वापस करना है न. अर्जुन को पैसा वापस हो जायेगा. इस पर तीसरे व्यक्ति हां कह रहा है फिर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ना होई त उसको मरवा देना. केस होई त देखल जाई. एक करोड़ रुपये केस में दे दिहल जाई. आवेदनकर्ता ने कहा कि थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी पूर्व दिवंगत सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब और तेतरिया निवासी पूर्व मुखिया छोटे उर्फ कुतुबुद्दीन के पुत्र सलमान उर्फ सैफ इस पूरे घटना में शामिल हैं.
ओसामा की जमानत पर सुनवाई आज
जानलेवा हमला एवं रंगदारी मांगने के मामले में ओसामा की जमानत पर आज एसीजेएम-9 अभिषेक कुमार की अदालत में बहस होगी. जमानत आवेदन पर बहस वरीय अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मो. मोबिन द्वारा किया जाएगा जिसका विरोध अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ रविंद्र कुमार करेंगे. ज्ञात हो कि ओसामा की जमानत के लिए बुधवार को अर्जी दाखिल की गई है.