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शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, तुरंत सुनवाई की अपील खारिज, अगले हफ्ते की मिल सकती है तारीख

पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है. महिला के साथ दुराचार के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

पटना. पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है. महिला के साथ दुराचार के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और इस मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह दुराचार के इस मामले की जांच 3 महीने में पूरी करे और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे.

क्या है मामला

शाहनवाज हुसैन पर 2018 में ही एक महिला ने दुराचार का आरोप लगाया था. महिला ने पुलिस के पास शिकायत की थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसके बाद महिला ने दिल्ली कोर्ट में शिकायत की थी. दिल्ली की निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज करने का आदेश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट गये थे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता शहनबाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल दुराचार का मुकदमा दर्ज करने और तीन महीने में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है.

रुपए ऐंठने के लिए सोची समझी साज़िश

मामले को लेकर शाहनवाज के सीनियर वकील विनीत मल्होत्रा ने बताया कि ये महिला की रुपए ऐंठने के लिए सोची समझी साज़िश है. इस मामले में साकेत कोर्ट द्वारा पहले मांगी गई रिपोर्ट में पुलिस ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद पाया. मल्होत्रा ने कहा कि जिस महिला ने शिकायत की है, उसके खिलाफ शाहनवाज ने गलत बयानी को लेकर पुलिस को सूचना दे रखी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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