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हत्या मामले में पूर्व सरपंच समेत दो दोषी

डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सरपंच पति राम बालक राय के हत्या के मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. वहीं नौ को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया है. दोषी व्यक्तियों में बाजपट्टी थाना क्षेत्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 9, 2015 5:56 AM
डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सरपंच पति राम बालक राय के हत्या के मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. वहीं नौ को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया है.
दोषी व्यक्तियों में बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मुरौल गांव निवासी तत्कालीन सरपंच मदन चौधरी एवं भतीजा ललित चौधरी शामिल है. जिन्हें संदेह के आधार पर रिहा किया गया है, उनमें विपिन राय, मुकेश राय, किशोर राय, जीतू राय, राम बहादुर राय, वीरेंद्र राय, मुकेश साह, पप्पू सहनी, बबलू पासवान शामिल है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा.
क्या है मामला
वर्ष 2009 में बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी गोविंद कुमार ने अपने पिता की हत्या को लेकर मुरौल के तत्कालीन सरपंच मदन चौधरी व उसके भतीजा ललित चौधरी को आरोपित कर अपने पिता राम बालक राय की हत्या का आरोप लगाया था. घटना का कारण बताया कि उसकी मां मीना देवी सरपंच थी, जिसको लेकर उसके पिता मुरौल गांव में एक प्रेम-प्रसंग मामला में पंचायती के लिए गये थे, जहां ललित चौधरी से विवाद हो गया.
उसके कुछ दिनों बाद मदन चौधरी एवं ललित चौधरी 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ घर पर आया और पिता को जगाया. इसके बाद उनके सिर में गोली मार दिया. घर में घुस कर पंचायती से संबंधित कागज निकाल लिया. मामले में शेष लोगों का नाम पुलिस अनुसंधान में आया था.

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