शिवहर : पासी समाज द्वारा विभागीय अधिसूचना 187 दिनांक एक अप्रैल 1991 का अनुपालन किया जा रहा है.
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पासी को भी तंग कर रही पुलिस: मुर्तिकार
शिवहर : पासी समाज द्वारा विभागीय अधिसूचना 187 दिनांक एक अप्रैल 1991 का अनुपालन किया जा रहा है. बावजूद इसके मोतिहारी व सीतामढ़ी की पुलिस ताड़ी बेचने वाले पासी समाज के लोगों को तंग कर रही है. पुलिस अगर अपने इस रवैये पर अंकुश नहीं लगाती है तो पासी समाज चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य […]
बावजूद इसके मोतिहारी व सीतामढ़ी की पुलिस ताड़ी बेचने वाले पासी समाज के लोगों को तंग कर रही है. पुलिस अगर अपने इस रवैये पर अंकुश नहीं लगाती है तो पासी समाज चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा.
उक्त बातें अंबेदकर विचार मंच के जिला संयोजक नथुनी चौधरी मुर्तिकार ने स्थानीय मुरारी चौक के पास अखिल भारतीय पासी समाज के जिला इकाई द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में कही.
कहा 1991 के सरकारी अधिसूचना के तहत किसी हाट बाजार, हाट बाजार के प्रवेश द्वार,किसी सार्वजनिक स्थल, स्नानागार,शैक्षिक संस्थान,अस्पताल, धार्मिक स्थल, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस पड़ाव, अनुसूचित जाति ,मजदूर कॉलोनी आदि स्थानों पर ताड़ी बेचने पर प्रतिबंध है. वहीं शहर से 50 मीटर व गांव के 100 मीटर की दूरी पर भी ताड़ी नहीं बेचा जा सकता है. इसका अनुपालन पासी समाज के कारोबारी कर रहे हैं.
बावजूद इसके पासी समाज के लोगों को मोतिहारी व सीतामढ़ी पुलिस तंग कर रही है. कहा कि इस संबंध में कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात कर पासी समाज की समस्या व पुलिस कार्रवाई की चर्चा की है. कमिश्नर ने कहा कि बेवजह किसी पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे. इस तरह का मामला सामने आने पर एसपी को लिखित सूचना दे. कहा कि 1991 के अधिनियम का अनुपालन करते हुए ताड़ी बेचने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है. मौके पर उदय चौधरी, नथुनी वैद्यजी, महेश चौधरी, प्रभु चौधरी समेत कई मौजूद थे.
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