प्रशासन की ओर से दायर मुकदमे को चुनौती

शेखपुरा : अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कथित अनियमितता के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दायर मुकदमा को न्यायालय में चुनौती दी गयी है. मनरेगा अपने आप में एक अधिनियम है. इसमें गड़बड़ी आदि के उपचार इसी में निहित है. लेकर अग्रिम जिला प्रशासन द्वारा इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 2, 2017 1:19 AM

शेखपुरा : अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कथित अनियमितता के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दायर मुकदमा को न्यायालय में चुनौती दी गयी है. मनरेगा अपने आप में एक अधिनियम है. इसमें गड़बड़ी आदि के उपचार इसी में निहित है. लेकर अग्रिम जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में ग्राम पंचायत हुसैनाबाद के मुखिया सहित कुल 13 लोगों पर अरियरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस संबंध में शनिवार को पंचायत रोजगार सेवक राजेश राज की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किये गये मुकदमे को चुनौती दी गयी है.

राजद की ओर से रांची हाइकोर्ट से आये अधिवक्ता ने जिला जज आलोक कुमार पांडेय के सामने पक्ष रख रहे थे. अधिवक्ता ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं है. मनरेगा खुद में अधिनियम है. इसके तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी को है. इस मामले में इस तरह का मुकदमा किया जाना न्यायालय व कानून का समय बरबाद करना है.

जिला जज ने अधिवक्ता के आदेशों को सुनने के बाद इस मामले को अगली सुनवाई सोमवार 03 जुलाई को निर्धारित किया गया है. इस बीच इस संबंध में न्यायालय द्वारा पुलिस को केस डायरी भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में अन्य आरोपित की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है.

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