रिहाई मामले में हाइकोर्ट में की जायेगी अपील

शेखपुरा : जिले के न्यायालय द्वारा आरोपित को रिहा करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय लोक अभियोजक के नेतृत्व में गठित दोष मुक्त मामलों के लिए गठित समीक्षा कमेटी ने सर्वसम्मत से लिया है. तत्काल सेवानिवृत्त जिला जज सहजानंद शर्मा द्वारा दोषमुक्त किये गये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 18, 2019 6:11 AM

शेखपुरा : जिले के न्यायालय द्वारा आरोपित को रिहा करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय लोक अभियोजक के नेतृत्व में गठित दोष मुक्त मामलों के लिए गठित समीक्षा कमेटी ने सर्वसम्मत से लिया है. तत्काल सेवानिवृत्त जिला जज सहजानंद शर्मा द्वारा दोषमुक्त किये गये तीन मामलों में अपील की सभी तथ्यों को जमा कर पटना भेजा जा रहा है.

ये तीनों मामले हत्या, हत्या के प्रयास और गलत नीयत से किशोरी के अपहरण से जुड़ा हुआ है. कमेटी द्वारा इसके अलावा और कई मामलों की समीक्षा की जा रही है ताकि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पटना उच्च न्यायालय की शरण में जाया जा सके.
इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 2016 के जिले के कोरमा थाना अंतर्गत बाउंघाट में भाई संजय महतो की हत्या के मामले में उसके भाई कुणाल महतो, उसकी पत्नी पावो देवी सहित अन्य संबंधित अभियुक्त बनाये गये थे. अभियोजन की ओर से न्यायहित में पुलिस और डॉक्टर सहित कुल नौ गवाह प्रस्तुत किये गये थे.
उसी प्रकार नगर क्षेत्र से सटे बरुई गांव में हत्या के प्रयास के मामले में महेश यादव, रामधीन यादव और चंदन यादव ने सैयद मोहम्मद असलम को अधमरा कर दिया था. असलम अपने धान की रोपनी करवा रहे थे. इसी प्रकार 2007 के एक मामले में जिसमें बदमाशों ने एक किशोरी का अपहरण कर लिया था. उस मामले में भी पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी कर लेने का समाचार मिला है. इस मामले में अभियोजन ने पीड़ित किशोरी के अलावा डॉक्टर और उसके संबंधित सहित 10 गवाह न्यायालय में पेश किया था.

Next Article

Exit mobile version