शेखपुरा : जिला न्यायालय के एडीजे द्वितीय मो ग्यासुउद्दीन ने सदर प्रखंड के हथियावां ओपी के कामता गांव निवासी युवक वीर कुमार को घर से खींचकर गोली मार उसकी हत्या किये जाने के मामले के तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. तीनों को एक-एक लाख का अर्थदंड भी दिया है.
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हत्याकांड के मामले में तीन को उम्रकैद
शेखपुरा : जिला न्यायालय के एडीजे द्वितीय मो ग्यासुउद्दीन ने सदर प्रखंड के हथियावां ओपी के कामता गांव निवासी युवक वीर कुमार को घर से खींचकर गोली मार उसकी हत्या किये जाने के मामले के तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. तीनों को एक-एक लाख का अर्थदंड भी दिया है. इस संबंध […]
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मो तसलीमुद्दीन खान ने बताया कि इस मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरा करते हुए न्यायालय ने बुधवार को तीनों को दोषी पाया था. न्यायालय ने कामता गांव के कल्लू सिंह, मुकेश सिंह तथा चितौड़ा गांव के अविनाश सिंह को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
उन्होंने बताया कि 2014 के 23 जून को बदमाशों ने जिले के हथियावां ओपी क्षेत्र के कामता गांव निवासी कार्यनन्द सिंह के पुत्र वीर कुमार को सरेशाम तीन की संख्या में अपराधियों ने घर से खींचकर अपने साथ उसे ले गये. बाद में मेंहुस और चितौड़ा गांव के बीच खंधा में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के संबंध में मृतक की मां प्रतिमा देवी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सजा सुनाने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.
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