शेखपुरा : मद्य निषेध दिवस को लेकर एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर बुधवार को आदर्श थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने शहर के 50 तंबाकू विक्रेता की दुकानों में छापेमारी कर 10 हजार रुपये अर्थदंड की राशि वसूली.
थानाध्यक्ष ने बताया कि जिले में कोटपा के सिगरेट, तंबाकू और अन्य उत्पाद अधिनियम धारा 06 के तहत सभी तंबाकू विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में 60×30 वर्ग सेमी का बोर्ड लगाना है, जिस पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू और सिगरेट बिक्री पर प्रतिबंध का चित्र वर्णन करना है एवं धूम्रपान से होनेवाले नुकसान का भी वर्णन करना है.
थानाध्यक्ष ने बताया कि इन नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में चेतावनी स्वरूप यह राशि वसूली गयी है. उन्होंने बताया कि इसके बावजूद दोबारा नियमों की अनदेखी पकड़ी गयी तब दुगुना अर्थदंड अथवा हवालात की हवा खिलायी जा सकती है.