शेखपुरा : शेखपुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अरियरी प्रखंड के धनकौल निवासी रामेश्वर उर्फ बौधू चौधरी और नरेश चौधरी को 10-10 साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 03 सितंबर 2012 को बौधू चौधरी ने आपसी विवाद में अपने पुत्र अजय चौधरी पर कुल्हाड़ी से वार किया था.
मारपीट की घटना में अजय का भाई नरेश भी शामिल था. मारपीट की घटना के बाद गंभीर हालत में उसे स्थानीय अस्पताल में भरती कराया गया था, जहां से उसे पीएमसीएच पटना भेज दिया गया था और वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. उन्होंने बताया कि घटना के अगले ही दिन पुलिस ने सजायाफ्ता बौधू चौधरी और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था. तब से ये दोनों जेल में ही बंद है. न्यायालय ने शनिवार को इन्हें इस मामले में दोषी पाया था. पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया था.