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अशोक चौधरी, सोनी को आरोपित बनाने की मांग

शेखपुरा : पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी सहित पांच और लोगों को अभियुक्त बनाते हुए न्वारंट जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया गया है. हत्याकांड के सूचक और स्व राजो सिंह के […]

शेखपुरा : पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी सहित पांच और लोगों को अभियुक्त बनाते हुए न्वारंट जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया गया है. हत्याकांड के सूचक और स्व राजो सिंह के पौत्र सुदर्शन कुमार ने शेखपुरा के तदर्थ न्यायाधीश प्रथम ज्ञान चंद गुप्ता के न्यायालय में आदेवन दाखिल किया है. बचाव पक्ष की ओर से इस आवेदन पर जवाब देने के लिए न्यायालय से समय मांगा गया है. न्यायालय ने 20 जुलाई को इस मामले की सुनवाई तय की है.

इस मामले की प्राथमिकी में सूचक ने अशोक चौधरी, रणधीर कुमार सोनी, मुकेश यादव, मुनेश्वर महतो व लट्टु यादव को नामित किया था, लेकिन पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में इन लोगों के नाम हत्याकांड से अलग कर दिये थे और मामले में कुख्यात अशोक महतो, पिंटू महतो, बच्चू महतो, राजकुमार महतो व कमलेश महतो के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

बुधवार को सूचक ने अपने अधिवक्ता अवधेश व सुधीर कुमार के माध्यम से आवेदन दिया और मांग की कि अशोक चौधरी, रणधीर कुमार सोनी सहित पांच के खिलाफ केस रिकार्ड में पर्याप्त सबूत है, जिसके आधार पर उन्हें न्यायालय में अभियुक्त के तौर पर तलब किया जाये. इसके अलावा सूचक ने एक अन्य आवेदन दाखिल कर अपनी गवाही पुन: करवाने की मांग भी की. उसने आवेदन में बताया कि पांच फरवरी, 2011 को गवाही देते समय वह कई महत्वपूर्ण तथ्य बता नहीं पाये थे, क्योंकि वह पिता स्व संजय कुमार सिंह की मृत्यु से मर्माहत थे.

इसके पूर्व इस मामले में न्यायिक विचारण का सामना कर रहे आरोपित क्रमश: शंभु यादव, अनिल महतो, पिंटू महतो, बच्चू महतो, कमलेश महतो व राजकुमार महतो ने अपना-अपना बयान कलमबद्ध कराया. सभी आरोपितों ने अपने आपको निर्दोष बताया है, जबकि शंभु यादव व अनिल महतो ने 201 के टाटी पुल नरसंहार के मामले में गवाह रहने के कारण इस कांड में फंसाने संबंधी बयान कलमबद्ध कराया और आगे भी अपने निदरेष रहने के बारे में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने की बात कही.

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