शेखपुरा : सिविल सर्जन डॉ. गोविंद प्रसाद तंबाकूवाला द्वारा शेखपुरा के पीएचसी प्रभारी अशोक कुमार सिंह और अरियरी पीएचसी प्रभारी कैलाश प्रसाद शर्मा को हटाये जाने का मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंच गया है.
दोनों हटाये गये प्रभारी ने सिविल सर्जन के आदेश को गैर कानूनी, गैर वाजिब बताते हुए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. सिविल सर्जन ने अशोक कुमार सिंह को हटा कर वीरेंद्र कुमार और कैलाश प्रसाद शर्मा को हटा कर डॉ. महेंद्र प्रसाद को प्रभारी बनाया था. अपनी दायर याचिका में दोनों प्रभारी ने इसे सरकार के जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सिविल सर्जन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है.
गौरतलब है कि तीन साल से एक हीं जगह पर जमे कर्मियों के तबादले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में भारी विवाद उत्पन्न हो गया था. सिविल सर्जन के कार्यशैली को लेकर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ने मोरचा खोल दिया था, तब शेखपुरा के जिलाधिकारी ने पांच सदस्यीय टीम बनाकर 76 कर्मियों तथा एएनएम का तबादला किया था. सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तबादलों के क्रम में डॉक्टरों का तबादला अभी तक नहीं हो पाया है.