शेखपुरा. राइस माफिया के कथित दबाव में यहां डिफॉल्टर राइस मिल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है. पूरे राज्य की भांति यहां भी पांच राइस मिल तथा दो अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है. जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश के आलोक में राज्य खाद्य निगम द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन भी पहुंचा दिया गया है. इस आवेदन में संबंधित थानाध्यक्षों को कई त्रुटि नजर आ रही है तथा राज्य खाद्य निगम से इस संबंध में कई स्पष्टीकरण और कागजात की मांग की जा रही है.
सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देशों के आलोक में शेखपुरा प्रखंड क्रय केंद्र प्रभारी रमेश चंद्र सिन्हा तथा जनार्दन सिन्हा के खिलाफ 3000 मीटरिक टन धान की गड़बड़ी जबकि अरियरी के रंका स्थित शक्ति राइस मिल पर 1080 मीटरिक टन, चेवाड़ा के जय लक्ष्मी राइस मिल पर 4534 मीटरिक टन और हथियावां के जगदंबा राइस मिल पर 2881 मीटरिक टन धान का चावल तैयार कर नहीं देने का आरोप है. हालांकि इस मामले में चावल मिल मालिकों की संख्या जहां 15 थी. सरकार और प्रशासन की कड़ाई के बाद 10 राइस मिल मालिकों ने बकाया राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है. प्राथमिकी थानों पर दर्ज नहीं किये जाने पर जब पत्रकारों ने एसपी धीरज कुमार से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं करनेवाले थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जायेगी. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकारियों के स्पष्ट हस्ताक्षर तथा प्राथमिकी दर्ज करनेवाले के नाम व पता आवेदन में नहीं रहने के कारण कुछ कठिनाई हुई है. उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया जा रहा है.