शेखपुरा़ : नामांकन पत्र वापसी के बाद चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया.
साथ ही,चुनाव में व्यय संबंधी रजिस्टर के संधारण की भी जानकारी दी गयी. इस अवसर पर समाहरणालय के श्री कृष्ण सभागार में शेखपुरा तथा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार तथा उनके प्रतिनिधि चुनाव एजेंट मौजूद थे.
चुनाव प्रेक्षक बी श्रीनिवास तथा डॉ अजय कुमार सिंगला की मौजूदगी में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल, कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, दोनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी आदि मौजूद थे.
इस दौरान आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने सबसे पहले उम्मीदवारों को करने तथा नहीं करने वाले कार्यों की जानकारी दी. चुनाव में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की जानकारी दी.
व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप से बचते हुए जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने के बारे में बताया गया. वहीं व्यय अनुश्रवण कोषांग के प्रभारी कोषागार पदाधिकारी ने सभी कार्यालय खोलने से लेकर सभा, जुलूस आदि करने के खर्च का संधारण की जानकारी दी तथा बताया कि सभा जुलूस में प्रयोग किये जाने वाले टेंट, लाउडस्पीकर आदि की पूर्वानुमति निर्वाची पदाधिकारी से लेना अनिवार्य है. उम्मीदवारों के व्यय के लिए किसी एक खास बैंक अकाउंट की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी गयी.
साथ ही,अखबारों में विज्ञापन आदि के मामले में चुनाव आयोग द्वारा गठित एमसीएमसी से प्रमाणपत्र लेने के बारे में बताया गया. उम्मीदवारों को चुनाव की पवित्रता बनाये रखने के लिए आदर्श आचार संहिता के हर हालत में अनुपालन की अपील की गयी. साथ ही इसके उल्लंघन पर होने वाले दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गयी.