शेखपुरा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने पचना पंचायत के पूर्व मुखिया विजेंद्र यादव की हत्या के मामले में महादेव नगर निवासी पत्थर व्यवसायी विजय कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है. इस राशि में से आधी मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया गया है.
अपर लोक अभियोजक रामचरित्र प्रसाद ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 13 फरवरी, 2010 को पूर्व मुखिया की हत्या उसके पैतृक गांव बरूई में कर दी थी. मामले में नामजद विजय यादव लंबे समय तक पुलिस को चकमा देते रहा और अंत में 19 सितंबर, 2013 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन की ओर से इस चर्चित हत्याकांड में 17 गवाह प्रस्तुत किये गये थे. इस मामले में पहले भी एक नामजद आरोपित बबलू कुमार को सजा सुनायी जा चुकी है. साथ ही, इस मामले में एक अन्य अभियुक्त वृजनंदन यादव अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है़