अधिकारों की जानकारी जरूरी: डीजे

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए उसकी जानकारी आवश्यक हैं. सरल, सुलभ तथा घर के निकट न्याय प्राप्त करवाना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दायित्व है. जिला जज शनिवार को नगर क्षेत्र से सटे कारे गांव में विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2015 2:01 AM

शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए उसकी जानकारी आवश्यक हैं. सरल, सुलभ तथा घर के निकट न्याय प्राप्त करवाना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दायित्व है. जिला जज शनिवार को नगर क्षेत्र से सटे कारे गांव में विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे.

इस अवसर पर एडीजे नजरे इमाम अंसारी,एसीजेएम राजेंद्र कुमार त्रिपाठी,एसडीजेएम राजीव रंजन सिंह,बीडीओ सुनील कुमार चांद,सीओ पंकज कुमार,ग्रामीण बैंक के जिला समन्वयक आरके चौधरी,जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह,संयुक्त सचिव वीरेंद्र प्रसाद, चंद्रमौलेश्वर प्रसाद यादव, अधिवक्ता बनारसी यादव,सच्चिदानंद प्रसाद यादव के साथ-साथ मुखिया रिंकु देवी, सरपंच अनु देवी, पंचायत समिति सदस्य रेणु कुमारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जिला जज ने सभी लोगों को 12 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने मामले सुलझाने की अपील की. उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में जनता का स्थान काफी महत्वपूर्ण है. अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को न्याय पहुंचाना ही न्यायपालिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है.

विवाद के निबटारा का काम न्यायालय में किया जाता है. परंतु लोक अदालत में समाप्त किये गये मामले में समझौता महत्वपूर्ण रहता है. समझौता के आधार पर मामले निबटाये जाने से लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ जाता है. लोक अदालत सरल, सुलभ तथा त्वरित ढंग से मामले निबटारे का एक महत्वपूर्ण साधन है.

इस अवसर पर न्यायालय में लंबित मामलों के अलावा बैंक,मनरेगा,वन,खनन,उत्पाद आदि से जुड़े मामले भी निबटाये जा सकेंगे. लोक अदालत की सफलता के लिए ही बैंक तथा प्रखंड स्तर के अधिकारी भी इस जागरूकता शिविर में लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे थे. कारे गांव जाने के लिए उबड़-खाबड़ को लेकर जिला जज ने गहरी नाराजगी प्रकट की.

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