शेखपुरा : सरकार द्वारा जारी नये उत्पाद अधिनियम को लेकर सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. बिहार उत्पाद अधिनियम के 1915 के पुराने प्रावधानों के साथ-साथ 31 मार्च 2016 को नये संशोधित अधिनियम के सभी बारीकियों की कार्यशाला में बताया गया. जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में एसपी राजेंद्र कुमार भील,डीडीसी निरंजन कुमार झा,एडीएम जवाहर लाल सिन्हा,एसडीओ सुबोध कुमार,लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा सहित सभी सरकारी वकील और थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को नये संधोधित अधिनियम की धारा 53 का भी प्रयोग करने को कहा गया है. इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन को दंडनीय किया गया है. साथ ही धारा 53 ख के तहत घर के अंदर शराब पीकर भी हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान के बारे में जानकारी दी गयी. थानाध्यक्षों को देशी शराब के खिलाफ अभियान जारी रखने के अलावा दवा की दुकानों में खांसी की दवा बेनाड्रील आदि के बिक्री पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया है.
सरकार विधानमंडल द्वारा पारित संशोधित अधिनियम के तहत इस अधिनियम में सात से दस साल तक के सजा के बारे में पुलिस को जानकारी दी गयी. इस अधिनियम के अनुपात में किसी प्रकार के कोताही के बारे में भी सभी को आगाह किया गया. कार्यशाला में उपस्थित उत्पाद अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने इस अधिनियम के प्रावधानों को विस्तार से बताया तथा इस संशोधित अधिनियम की प्रति भी सभी को दी गयी. इस कार्यशाला के माध्यम से जिला प्रशासन ने शराब बंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने का प्रयास किया है.