नप के कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य को सम्मन

शेखपुरा : नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य कर्मियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया है. नगर क्षेत्र में एक मकान ढाये जाने को लेकर उस दुकान से लूटपाट कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2016 4:38 AM

शेखपुरा : नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य कर्मियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने यह आदेश जारी किया है. नगर क्षेत्र में एक मकान ढाये जाने को लेकर उस दुकान से लूटपाट कर लेने को लेकर यह कार्रवाई की गयी है. अधिवक्ता विजय कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र के खांड पर-तरछा में संचालित एक हार्डवेयर की दुकान को धराशायी कर दिया और दुकान में रखे बहुमूल्य सामान लेते चले गये.

इस संबंध में दुकानदार केदारनाथ के पुत्र अजय नाथ ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था. इस मामले में न्यायालय द्वारा गवाही लिये जाने के बाद संज्ञान लिया गया और इस मामले में हाजिर होने के लिए सम्मन की औपचारिकता पूरी कर ली गयी. इस मामले में देवेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र कुमार आदि के खिलाफ संज्ञान लिया गया है
तथा इन लोगों को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया है. इन लोगों ने ही इस दुकानवाले स्थान को अपना बताते हुए नगर पर्षद में आवेदन दिया था, जिस पर नगर पर्षद ने कार्रवाई करते हुए मकान को ढाह दिया था.
नगर पर्षद ने इस दुकानवाले भवन को काफी जर्जर माना था तथा उसे कभी भी ध्वस्त हो जाने से जान-माल का नुकसान बताया था.

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