मतदाताओं की संख्या के नये निर्धारण के बारे में दिशा-निर्देश
दोहरी प्रविष्टि को हटाने, नाम व पता में व्याप्त त्रुटि को दूर करना शामिलप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है […]
दोहरी प्रविष्टि को हटाने, नाम व पता में व्याप्त त्रुटि को दूर करना शामिल
शेखपुरा : मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ गुफ्तगी की गयी़ चुनाव आयोग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य की जानकारी दी गयी तथा इसमें भरपूर सहयोग करने की अपील की गयी़ मतदाता शुद्धिकरण का यह काम 25 जून से ही शुरू कर दिया गया है तथा आगामी 15 अक्तूबर तक यह जारी रहेगा़ इस महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या के नये निर्धारण के बारे में जारी दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की गयी़ बैठक में डीडीसी निरंजन कुमार झा,एडीएम जवाहर लाल सिन्हा,एसडीओ सुबोध कुमार उप निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश सहित कई राजनीतिक दल के अध्यक्ष,महासचिव और प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे़
बैठक की जानकारी देते हुए जिला अपर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास ने बताया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा जोर मतदाता सूची के दोहरी प्रविष्टि को हटाने, नाम व पता में व्याप्त त्रुटि को दूर करना शामिल है़ साथ ही इस अभियान के तहत नये नाम जोड़े भी जा सकते है़ं
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को इस कार्य में तीव्रता और शुद्धता के लिए मतदान केंद्र स्तर पर अपना-अपना एजेंट तैनात करने को कहा गया़ इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी गयी तथा इसमें सक्रिय मदद करने की अपल की गयी़
1200 पर एक मतदान केंद्र होगा :
बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि चुनाव आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में 1200 व शहरी क्षेत्र में 1400 मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है़ इसके पश्चात यह संख्या 1500 थी, कई जगह 300 से लेकर 500 मतदाता की संख्या पर भी मतदान केंद्र थे़ अब सभी को एक रूप करने का निर्णय लिया गया है़ बताया गया कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में आम मतदाता की सुविधा का भी ध्यान रखने को कहा गया है़ मतदान केंद्र की दूरी मतदाता के आवास से दूर नहीं रखने का भी निर्देश दिया गया है़