कोर्ट ने सीओ व थानाध्यक्ष पर लिया संज्ञान
शेखपुरा : कोर्ट ने बरबीघा के अंचलाधिकारी मनीष कुमार और जयरामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश शुक्ला ने इस संबंध में दोनों को 21 जनवरी को न्यायालय में हाजीर होने का आदेश दिया है. जयरामपुर की एक महिला सुनैना देवी ने पिछले साल न्यायालय में […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
January 3, 2017 4:07 AM
शेखपुरा : कोर्ट ने बरबीघा के अंचलाधिकारी मनीष कुमार और जयरामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश शुक्ला ने इस संबंध में दोनों को 21 जनवरी को न्यायालय में हाजीर होने का आदेश दिया है. जयरामपुर की एक महिला सुनैना देवी ने पिछले साल न्यायालय में एक परिवार दायर किया था.
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न्यायालय ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 323,341,427,354 व 504 के तहत संज्ञान लिया है. महिला ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारी हथियार बंद होकर उनके घर पर आये और उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया. महिला द्वारा दायर वाद और साक्ष्य के आधार पर सीजेएम ने इस मामले में संज्ञान लिया है.
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