पटना. कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने बुधवार से लागू होने वाले नये आदेश जारी किये हैं. जिले में अब शाम सात बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे. वहीं अब तीन श्रेणियों में बांट कर दूकानों को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुलने की अनुमति दी गयी है.
पटना के डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. दुकानों, कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों, कार्यालयों के काउंटर पर दुकानदार साबुन या सेनेटाइजर वहां के कर्मियों और वहां आने वालों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे.
दुकानों और कार्यालयों के परिसर में सोशल डिस्टैंसिंग मानकों का पालन किया जायेगा, इसके लिए जमीन पर सफेद बनाये जायेंगे. सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने पर उन्हें प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया जायेगा. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान , दवा दुकानें, लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं पहले की तरह कार्य करेंगे.
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक किराना दुकान, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबधित दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाएं, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट एवं मछली की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, पशु चारा की दुकान रोजाना खोली जायेंगी.
श्रेणी दो में शामिल दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. इस श्रेणी में इलेक्ट्राॅनिक सामानों में पंखा, कूलर, एसी बिक्री और मरम्मत की दुकानें, इलेक्ट्राॅनिक सामनों में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस और बैट्री बिक्री एवं मरम्मत की दुकानें, सैलून और पार्लर, आॅटोमोबाइल, टायर, ट्यूब्स, मोटर वाहनों की दुकानें मरम्मत सहित, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल की दुकानें और इसकी मरम्मती की दुकानें, फर्निचर की दुकान, स्टेशनरी, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें शामिल हैं.
श्रेणी तीन में शामिल दुकानें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलेंगी. इस श्रेणी में कपड़े की दुकानें, सोना-चांदी की दुकानें, ड्राइ क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्टस, खेलकूद सामाग्री की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, निर्माण सामाग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिटटी, सीमेंट ब्लाॅक, इंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामाग्री शामिल हैं. साथ ही अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं हो वे इन तीन दिनों में खुलेंगी.
Posted by Ashish Jha