श्रावणी मेला: जिला प्रशासन ने विभिन्न खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए किया रेट तय, यहां देखें रेट चार्ट

खान-पान सामग्री से लेकर ठहरने आदि के लिए निर्धारित दर तय कर दिये गये है. निर्धारित दर से अगर कोई भी दुकानदार अधिक राशि वसूलते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. कांवरिया मार्ग अंतर्गत सभी स्थायी व अस्थायी दुकानों के आगे खाद्यान्न सामग्री की दर तालिका बोर्ड पर प्रदर्शित रहेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | June 23, 2023 3:26 AM
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बिहार: बांका जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के लिए खाद्य सामग्री की रेट चार्ट तय कर दी है. दुकानदारों को इसी रेट चार्ट के आधार पर सामग्री की बिक्री करनी होगी. जानकारी के मुताबिक खान-पान सामग्री से लेकर ठहरने आदि के लिए निर्धारित दर तय कर दिये गये है. निर्धारित दर से अगर कोई भी दुकानदार अधिक राशि वसूलते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. कांवरिया मार्ग अंतर्गत सभी स्थायी व अस्थायी दुकानों के आगे खाद्यान्न सामग्री की दर तालिका बोर्ड पर प्रदर्शित रहेगा. कांवरिया पथ पर लगाये जाने वाले स्थायी व अस्थायी दुकानदारों को अनुज्ञप्ति लेना होगा. अनुज्ञप्ति के शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी. हालांकि, इस बार पूर्व वर्ष की तुलना सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है. चाय जहां 10 रुपया प्रति कप तो एक प्लेट भोजन का 65 रुपया भुगतान करना होगा. इसी प्रकार अन्य खाद्य सामग्रियों के भी दर तय कर दिये गये हैं. वहीं निजी धर्मशाला, सेवा शिविरों, निजी घरों में ठहरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी. इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को सत्यापन करते हुए संबंधित मालिकों को इस आशय का शपथ पत्र भी भरना होगा.

खाद्य सामग्री गुणवत्ता की होगी जांच

खाद् सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य निरीक्षक के साथ स्थानीय एमओ व पुलिस टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जो निरंतर बनने वाले खाद्य सामग्री की जांच करेंगे. अक्सर सुनने में आता है कि भीड़ का फायदा उठाकर मिलावटी व गुणवत्ता विहिन सामग्रियों की बिक्री कर दी जाती है. दुकानों के सामने कूड़ेदान लगाना, गंदा पानी की निकासी, समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर व चूना का छिड़काव संबंधित दुकानदार करेंगे.

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मादक पदार्थों की बिक्री पर रहेगी रोक

श्रावणी मेला में कांवरिया पथ पर खैनी, तंबाकू, गुटखा व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. बिक्री करते पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार पर कोटपा अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए संबंधित प्रखंड के बीडीओ व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है.

खाद्य सामग्री की दर तालिका

खाद्य सामग्री मात्रा निर्धारित दर (रु.में)

चाय नींबू एक कप 7

चाय दूध एक कप 10

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चावल, दाल के लिए देने होंगे 65 रुपए 

चावल, दाल, भुजिया, पापड़ सहित चावल 200 व दाल 100 ग्राम, 65 रुपए

रोटी, सब्जी, दाल, भुजिया सहित रोटी 5 पीस व दाल 100 ग्राम, 65 रुपए

दही 1 किलो, 110 रुपए

चुड़ा 1 किलो, 40 रुपए

ये भी है लिस्ट में 

जलेबी, कचौड़ी, सब्जी जिलेबी 2 व कचौड़ी 4 पीस सब्जी 200 ग्राम 50

आलू, पराठा, सब्जी सहित 1 पीस, 30 रुपए

सत्तू पराठा, सब्जी सहित 1 पीस, 30 रुपए

तंदूरी पराठा, भाजा 1 पीस, 30 रुपए

लस्सी 1 ग्लास, 25 रुपए

छेना रसगुल्ला 1 पीस, 10 रुपए

मसाला डोसा 1 पीस, 60 रुपए

चाऊमीन 1 प्लेट 40, रुपए

गन्ना जूस 200 एमएल, 15 रुपए

मौसमी व संतरा जूस 200 एमएल, 40 रुपए

अनार जूस 200 एमएल, 80 रुपए

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